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हाथरस केस में नया खुलासा:भाजपा सांसद की बेटी ने पुलिस पर सवाल उठाए तो गैंगरेप की धारा जोड़ी

हाथरस केस में नया खुलासा:भाजपा सांसद की बेटी ने पुलिस पर सवाल उठाए तो गैंगरेप की धारा जोड़ी; पहले 1 आरोपी का नाम था, 3 बाद में जोड़े 14 सितंबर को कथित गैंगरेप की घटना हुई थी, 19 सितंबर को सांसद की बेटी ने डीजीपी को लेटर लिखा
पुलिस ने पहले हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था, बाद में धाराएं बढ़ाई गईंहाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप के मामले में अब एक और खुलासा हुआ है। भाजपा सांसद राजवीर दिलेर की बेटी मंजू दिलेर जो कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं, उन्होंने हाथरस की घटना के बाद डीजीपी एचसी अवस्थी को चिट्ठी लिखी थी।

मंजू ने कहा था कि पीड़ित से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश की वारदात में 5 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक के खिलाफ FIR दर्ज की है। मंजू ने SHO को सस्पेंड करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।

लेटर में और क्या लिखा?
मंजू ने 19 सितंबर के लेटर में यह भी लिखा था कि सवर्ण जाति के संदीप, रवि, रामू और लवकुश ने पीड़ित से गैंगरेप के बाद उसे मारने की कोशिश की थी। पीड़ित की मां की आवाज सुनकर आरोपी भाग गए थे। आरोपियों के परिवार पहले से पीड़ित के परिवार से रंजिश रखते हैं।पुलिस ने 2 बार धाराएं बढ़ाईं थीं
पुलिस ने पहले सिर्फ एक आरोपी का नाम दर्ज किया था, बाद में 3 के नाम और जोड़े गए। पहले धारा 307 यानी हत्या की कोशिश और SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन, 19 सितंबर को 354 यानी जबरदस्ती करने की धारा बढ़ाई। फिर 22 सितंबर को पीड़ित का बयान लेने के बाद धारा 376डी (गैंगरेप) बढ़ाई गई।

आरोपी पक्ष का दावा- सांसद और उनकी बेटी ने बेकसूरों को फंसाया
आरोपी पक्ष का कहना है कि सांसद और उनकी बेटी जातिवाद की राजनीति करते हैं। पीड़ित भी उनकी जाति की थी, इसलिए उन्होंने बेकसूरों को फंसा दिया। जिस जेल में आरोपी बंद हैं, वहां सांसद किसी से मिलने भी गए थे।

सांसद का जवाब- जातिवाद की राजनीति नहीं करते
सांसद ने कहा, “मैं और मेरी बेटी जातिवाद की राजनीति नहीं करते। मंजू को पीड़ित के परिजनों ने सारी जानकारी दी थी। उसके बाद ही उसने पुलिस को लेटर लिखा था।

12 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई, पीड़ित परिवार के 5 लोग जाएंगे
हाथरस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद ही नोटिस में लिया था। इस मामले में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पीड़ित परिवार के 5 लोग कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तहसीलदार ने बुलगढ़ी गांव जाकर परिवार की सहमति ली है।

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