नई दिल्ली, एजेंसी। पन्नीरसेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें पलानीस्वामी को AIADMK के अंतरिम महासचिव के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ओ पनीरसेल्वम ने शीर्ष न्यायालय में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने 12 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। 11 जुलाई, 2022 की आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी उपनियमों में किए गए संशोधनों के संबंध में दलीलों के ऊपर यह फैसला आया है।