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आठ जून से अनलॉक वन के तहत धार्मिक स्थल ,शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी गई है.

कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं. आठ जून से अनलॉक वन के तहत धार्मिक स्थल ,शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों ,शॉपिंग मॉल्स को बंद करने का फैसला किया गया है.
मॉल्स में शॉपिंग करते वक्त किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी होगा। आइए जानते है।
पिछले 2 महीने से सूने पड़े शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर से चमकने के लिए तैयार हो रहे है। कैसे कोरोना के बचाव के साथ-साथ खरीदारी को भी सुरक्षित बनाया जाए इसके लिये बाकायदा एक SOP तैयार किया गया है जिसके तहत हर कस्टमर और दुकानदार के लिए आरोग्य सेतू एप होना जरूरी है, मॉल्स में एंट्री पर मास्क, सेनिटिज़ेर और थर्मल स्क्रीनिंग को भी अनिवार्य किया गया है।
Escalator पर एक वक्त पर 3 से अधिक लोग नहीं होंगे और 2 लोगों के बीच 3 सीढ़ियों का अंतर होगा। मेक अप से जुड़े प्रोडक्ट्स, जूते और Perfume जैसी चीजों के ट्रायल पर पूरी तरह पाबंदी होगी। शोरूम के अंदर ग्राहकों की संख्या एक टाइम पर 5 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा मॉल प्रशासन वाशरूम, फूड कोर्ट जैसी जगह की साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा।
मॉल मालिकों का कहना है कि पहले दिन से ही कस्टमर को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मॉल्स में खरीदारी करना पूरी तरह सेफ है। शॉपिंग मॉल्स खोले जाने के फैसले पर रिटेल इंडस्ट्री ने संतुष्टि दिखाई है। हालांकि जानकारों के मुताबिक अभी हालात सुधरने में लंबा वक्त लगेगा।
केंद्र सरकार ने तो शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी लेकिन राज्य सरकारें कोरोना की ज़मीनी स्थिति को भांपते फिलहाल शॉपिंग मॉल्स खोलने या न खोलने का फैसला अपने स्तर पर ले रही है, क्योंकि चुनौती अभी भी वही है कि कही ज़्यादा ढील देने के चक्कर में ज़्यादा संक्रमण न फैल जाए।
धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की गाइडलाइन्स क्या हैं.
धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा.
धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति नहीं मिलेगी. हालांकि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं.
सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा. इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं.
प्रसाद वितरण और गंगा जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं मिलेगी.
धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी
मंदिर-मस्जिदों और गिरिजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम छह फुट की भौतिक दूरी रखी जाएगी.
अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा.
65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह. …….

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