रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को ईएमआई टालने के बारे में बैंकों को निर्देश दिया था. जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई के बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. इन याचिकाओं में भारतीय रिजर्व बैंक के 27 मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी.
रिजर्व बैंक द्वारा कर्जधारकों के लोन की ईएमआई को टालने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली तीन जनहित याचिकाओं (PIL) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को ईएमआई टालने के बारे में बैंकों को निर्देश दिया था.
कोरोना की वजह से मौद्रिक नीति समीक्षा समय से पहले पेश करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की थी कि बैंकों को यह इजाजत दी जा रही है कि वे टर्म लोन के मामले में ग्राहकों की ईएमआई वसूली तीन महीने के लिए टाल दें. इस कर्ज वापसी न होने को बैंकों को एनपीए खाते में न रखने की छूट दी जाएगी.