हरियाणा में स्कूलों के लिए धारा 144 के तहत आदेश हुआ जारी, पालना नहीं करने पर होगी कार्रवाई

हरियाणा के महेंद्रगढ़ की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर सभी स्कूलों के प्रबंधन को विद्यार्थीयों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि छात्रों के सुरक्षित और सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और ड्राइवरों की उचित निगरानी नहीं की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन, छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। विगत दिनों जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की एक स्कूल बस छात्रों को ले जाते समय उन्हाणी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसके परिणामस्वरूप छह विधार्थियों की जान चली गई और कई घायल हो गए।

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