पेटीएम पर RBI की कार्रवाई के बाद कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले में शर्मा ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी।
हालांकि वित्त मंत्री ने RBI की कार्रवाई को रेगुलेटरी मैटर बताते हुए शर्मा को डायरेक्ट RBI से डील करने को कहा है। एक दिन पहले यानी सोमवार को कंपनी के ECO विजय शेखर शर्मा RBI के अधिकारियों से मिले थे। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दी थी।
31 जनवरी को RBI ने लगाई थी रोक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद नए कस्टमर जोड़ने, नई डिपॉजिट स्वीकार करने और टॉप-अप या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बंद करने का आदेश दिया है। कंपनी पर रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। KYC और अन्य जरूरी नियमों के उल्लंघन के आरोप में RBI ने पहले भी कंपनी पर कार्रवाई की है।
RBI के नए आदेश की खास बातें
पेटीएम को 4 पॉइंट्स में समझें…
रोक केवल पेटीएम पेमेंट बैंक पर
RBI ने जो रोक लगाई है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विस इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती है वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएंगी जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी।
पेटीएम अपनी UPI सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है। इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाई-अप नहीं होने की स्थिति में 29 फरवरी के बाद UPI सर्विस भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने बताया है कि उसकी NPCI और RBI दोनों के साथ इसे लेकर चर्चा चल रही है।