संसद के विशेष सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पर डिबेट शुरू हो गई है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उनके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने अपनी बात कही।
सोनिया ने कहा कि महिला आरक्षण के लिए मेरे पति राजीव गांधी बिल लेकर आए थे, जो गिर गया था। कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
भाजपा की ओर से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, दीया कुमारी अपनी बात रखेंगी। यह डिबेट शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण दे सकते हैं।
नई संसद में कामकाज के पहले दिन पेश हुआ बिल
नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा।
लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है।
तस्वीर विशेष सत्र के दूसरे दिन की है। इसमें PM मोदी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।
विशेष सत्र के तीसरे दिन के बड़े अपडेट्स…
परिसीमन के बाद ही लागू होगा बिल
नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच यह है कि यह डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब-करीब असंभव है।
इस फॉर्मूले के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है।
19 सितंबर को अभिनेत्री कंगना, ईशा गुप्ता और सपना चौधरी स्पेशल इनवाइटी के तौर पर विशेष सत्र में शामिल हुईं। उन्होंने मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर के साथ फोटो भी खिंचवाई।
बिल पास होने से लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगी
कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।