हरियाणा के रेवाड़ी में गैंगस्टर महेश सैनी पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कोर्ट में सुनवाई से लगातार गैरहाजिर चल रहे गैंगस्टर महेश सैनी के प्रति कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उसकी व परिवार की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में महेश सैनी के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई चल रही है।
कोर्ट ने पुलिस से अगली तारीख से पहले संपत्ति का पूरा ब्योरा जमा करने के आदेश दिए है। पिछली तारीख पर महेश सैनी द्वारा दिया गया मेडिकल भी जांच में फर्जी पाया गया था।
जमानत बॉन्ड भी किया रद
बता दें के महेश सैनी पर रेवाड़ी के अलावा आसपास के जिलों में 33 आपराधिक मामले दर्ज है। जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी जैसे संगीन मामले शामिल है। एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में चल रहे आपराधिक मामले में महेश सैनी लगातार गैरहाजिर चल रहा है। कोर्ट द्वारा महेश सैनी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
जमानती पर लग चुका 1 लाख का जुर्माना
पिछली सुनवाई पर एसपी से महेश को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश भी जारी किए थे। कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए महेश सैनी की तरफ से मेडिकल पेश किया था, लेकिन जांच में वह फर्जी पाया गया था। आरोपी के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानत बॉन्ड रद करते हुए उसके जमानती पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जमानती द्वारा एक लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट में जमा कर दिया गया है।
मांगी संपत्ति की जानकारी
कोर्ट ने सिटी डीएसपी से महेश सैनी व उसके परिवार की चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी अगली सुनवाई से पहले अदालत में जमा कराने के आदेश दिए है। यदि पुलिस आरोपी की संपत्ति की जानकारी जमा नहीं करा पाती है तो अगली तारीख पर डीएसपी सिटी को खुद कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। कोर्ट ने महेश सैनी के 21 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए वारंट भी जारी किए है। इस मामले का एक आरोपी प्रवीण उर्फ प्रतीक को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किए है।