हरियाणा में हुई नूंह हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उन पर दर्ज केसों की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। SIT के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इससे जांच पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं।
कोर्ट में शिकायत के बाद एसआईटी ने विधायक पर IPC की धारा 180 (कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच मामन खान का रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे आज नूंह कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उनका दोबारा रिमांड मांगेगी या नहीं, कोर्ट का क्या रुख रहेगा, इस पर खुलासा दोपहर तब हाेगा।
180 के तहत 3 महीने की हो सकती है जेल
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 180 के तहत यदि कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत उसे 3 महीने की कारावास हो सकती है। इसके साथ ही इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ 500 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है।
जांच में खान ने किए कई खुलासे
SIT के अधिकारियों का कहना है कि नूंह हिंसा में पूछताछ में मामन खान ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन लिखित में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस रवैये से घंटों की पूछताछ व्यर्थ हो जाती है। इससे पता चलता है कि आरोपी ने साजिश के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं दी। SIT विधायक से CCTV पर दंगा करते हुए पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है।
आज खत्म हो जाएगी रिमांड
19 सितंबर को मामन खान की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वर्तमान में उसका नाम चार FIR में है और उस पर नगीना इलाके में झड़पें भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस विधायक मामन खान को विभिन्न चार केसों में पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीजेएम जोगिंदर सिंह की कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद 149,150 और 148 नंबर FIR में मामन खान को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश कोर्ट ने दिए। जबकि एफआईआर नंबर 137 में उनको 2 दिन रिमांड पर भेजा है।
आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद
दूसरी तरफ नूंह में सरकार ने एक बार फिर फिर से इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस पर रोक लगा रखी है। नूंह में 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा नूंह जिले में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं व बल्क SMS पर पूर्णतः: रोक रहेगी।