इनकम टैक्स रिटर्न भरने का रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इस साल 31 जुलाई 2023 तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए हैं, जो पिछले साल फाइल किए गए कुल ITR (5.83 करोड़) से 16.1% ज्यादा है।
इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार ITR फाइल किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है। अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए अब फाइन देना होगा।
अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
इस बार कई रिकॉर्ड बने
पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से सही ऑप्शन चुनें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।