सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सलमान के खिलाफ दायर एक मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2019 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी के आरोप में उन्हें समन भेजा था।
सलमान ने इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। अब चार साल बाद इस पर फैसला आया है। जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने सलमान और उनके बॉडीगॉर्ड नवाज शेख की शिकायत को स्वीकार करते हुए पूरे मामले को खारिज कर दिया है।
साइक्लिंग के समय जर्नलिस्ट ने शूट किया था वीडियो
मामला चार साल पुराना है। सलमान अक्सर साइक्लिंग करने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकलते हैं। उनके पीछे-पीछे पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी दौड़ते हैं। 24 अप्रैल, 2019 को जब वो साइक्लिंग कर रहे थे तभी जर्नलिस्ट अशोक पांडे ने उनका वीडियो शूट करने की कोशिश की।
अशोक पांडे का कहना था कि उन्होंने इसके लिए सलमान की सिक्योरिटी से परमिशन भी ली थी। हालांकि जब उन्होंने वीडियो शूट करने की कोशिश की तो कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की गई।
सलमान को साइक्लिंग बहुत पसंद है। उन्होंने BEING HUMAN के नाम से इलेक्ट्रिक साइकिल भी लॉन्च की थी।
जर्नलिस्ट का आरोप- फोन छीना और मारपीट की
जर्नलिस्ट अशोक पांडे के मुताबिक, सलमान और उनके बॉडीगार्ड्स ने उनका फोन छीन लिया और मारपीट करने लगे। अशोक ने कहा कि सलमान ने भी उनके साथ मारपीट की थी।
अशोक पांडे अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से ये कहते हुए मना कर दिया कि ये कोई क्राइम नहीं है। तब अशोक ने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अंधेरी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी समस्या रखी। बाद में सलमान पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया।
तस्वीर में दिख रहे शख्स जर्नलिस्ट अशोक पांडे हैं। इन्होंने ही सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
समन के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे सलमान, अब आया फैसला
22 मार्च, 2022 को सलमान खान को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा। उन्हें पेश होने के लिए 5 अप्रैल 2022 की डेट दी गई। हालांकि सलमान ने बिना पेश हुए इस समन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी।
अब चार साल बाद इस मामले में फैसला आया है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस भारती डांगरे ने कहा, ‘सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। चाहे वो फिल्म एक्टर हो या कोई पत्रकार हो। इनमें से कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सबको कानून का पालन करना ही होगा।’
सलमान खान ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए मामला ही खारिज कर दिया है।
पहले भी कई मामलों में फंस चुके हैं सलमान
सलमान खान हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं। वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। उन्हें एक बार काले हिरण का शिकार करने पर 5 साल की सजा हुई थी। दरअसल सलमान ने 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार किया था।
काला हिरण सरकार द्वारा संरक्षित जानवर है, इसलिए इसका शिकार कानूनन जुर्म है। इसके अलावा बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा भी करते हैं। बिश्नोई समाज ने सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। जोधपुर कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा भी सुनाई थी, हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। इसी मामले को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्वोई ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी है।
ये तस्वीर तब की है जब काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी।
हिट एंड रन केस में भी हुई थी पांच साल की सजा
सलमान को एक और केस में सजा सुनाई गई थी। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने शराब के नशे में गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी थी। गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये घटना 28 सितंबर, 2002 की रात की है।
सलमान ने अगले दिन सुबह सरेंडर किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। बाद में इस मामले में मुंबई की सेशन्स कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई। हालांकि उस सजा को भी ऊपरी अदालत ने सस्पेंड कर दिया।