Human Sacrifice Case न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने मामले के तीन आरोपियों में से एक लैला भगवल सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फैसला सुनाया। यह जानकारी उनके वकील ने दी।
कोच्चि, एजेंसी। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सनसनीखेज मानव बलि मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसमें दो महिलाओं की कथित रूप से नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने मामले के तीन आरोपियों में से एक लैला भगवल सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह जानकारी उनके वकील ने दी है।
आदेश का विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
पुलिस रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों को न केवल मार दिया गया था, बल्कि उनके शरीर को क्षत-विक्षत और टुकड़ों में काट दिया गया था। 11 अक्टूबर, 2022 को पठानमथिट्टा जिले के एलंथूर गांव में दंपति के घर के परिसर से मृतक के कटे हुए शरीर के अंगों को निकाला गया था।