इंडोनेशियाई संसद ने शादी से पहले सेक्स को बैन करने वाले बिल पर साइन कर दिए। यानी अब शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना गैर-कानूनी और अपराध माना जाएगा।
इस नए कानून के मुताबिक, सिर्फ पति और पत्नी ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। वहीं, अगर शादीशुदा कपल अपने पार्टनर के बजाय किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह भी अपराध के दायरे में होगा।
कार्रवाई कब होगी?
पहली स्थिति में अविवाहितों पर कार्रवाई तब होगी, जब माता-पिता बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं, शादीशुदा कपल के मामले में कार्रवाई तब होगी, जब कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कराएगा।
कानून के तहत कोर्ट में ट्रायल चलने से पहले शिकायत वापस भी ली जा सकती है, लेकिन एक बार ट्रायल शुरू हुआ तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक साल की जेल हो सकती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
पहले विरोध के चलते नहीं लागू हो सका था कानून
इंडोनेशिया में करीब तीन साल पहले भी सरकार ने यह कानून लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने कानून को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन बताया। उस दौरान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे।
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वीडियो को लेकर वर्षा की शिकायत पर अनुभव के खिलाफ IPC की धारा 509 के तहत केस भी दर्ज हुआ था। उड़िया फिल्म की एक्टर वर्षा प्रियदर्शिनी और उनके पति BJD सांसद अनुभव मोहंती का तलाक को लेकर खूब चर्चा हुई थी। दरअसल, अनुभव ने कहा था कि शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन दोनों के बीच सेक्स नहीं हुआ है। पत्नी ने किसी भी तरह के उन्हें छूने तक से मना करके रखा था। अनुभव ने यह सब सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया।