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सिरसा में प्लाॅट आवंटन का मामला पहुंचा HC:भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सिरसा में सेक्टर 20 पार्ट 3 में भारतीय जनता पार्टी की सिरसा इकाई को पार्टी कार्यालय के लिए प्लाॅट आवंटित किया गया है। लेकिन अलॉटमेंट को रद्द करवाने के लिए स्थानीय लोगों ने पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ व हुडा प्रशासक हिसार सहित मुख्य प्रशासक को नोटिस जारी किया है।

हुडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20 सिरसा व अन्य प्रभावित सेक्टर निवासियों द्वारा दाखिल की गई याचिका सीडब्ल्यूपी नंबर 25 574/ 2021 की प्रथम सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान हुडा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा को नोटिस जारी करके 21 दिसंबर 2021 को न्यायालय में उपस्थित होने व जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ दिनों पहले पार्टी कार्यालय की नींव रखी गई थी।

ये है मामला

भाजपा सिरसा इकाई को पार्टी कार्यालय के लिए 2000 वर्ग गज का प्लॉट 18 जनवरी 2017 को बी ब्लॉक सिरसा के रिहायशी क्षेत्र में अलॉट किया गया था। कालोनीवासियों के लगातार विरोध पर हुडा ने उस भूमि पर विकसित पार्क के चलते अलॉटमेंट रद्द कर दी थी। बी ब्लॉक के प्लॉट के बदले सरकार व हुडा प्रशासन ने पार्टी को दोबारा सेक्टर 20 पार्ट 3 सिरसा के रिहायशी क्षेत्र में पार्क व संपदा अधिकारी के घर की जगह, नक्शे में मनमाने ढंग से हेरफेर करके जून 2021 में अलॉट कर दिया।

हुडा प्रशासन की पॉलिसी के अनुसार, किसी रिहायशी क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल को कार्यालय निर्माण के लिए प्लॉट अलॉट नहीं किया जा सकता। विशेषकर वह जगह जहां पहले से सेक्टर वासियों के लिए पार्क का निर्माण हो चुका है। इस संबंध में हुडा वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान राजपाल सिंह के नेतृत्व में कई बार सेक्टर निवासी लिखित व मौखिक एेतराज दर्ज करवा चुके हैं। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्लॉट में किए गए भूमि पूजन का भी स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज किया था।

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