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नई गाइड़लाइन:रात 11 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट व बार, 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन

कोरोना महामारी को देखते हुए छूट के साथ लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। इस दौरान 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार (होटल व माल के रेस्टोरेंट व बार) सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। होम डिलिवरी का समय भी यही रहेगा। क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं।

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा महामारी, कोविड-19 नियामक 2020 के साथ महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत लॉकडाउन को 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी।नए निर्देशों में जिम खोलने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। पहले यह समय रात आठ बजे तक था। इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सेनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा।

कॉमन ला एडमिशन टेस्ट यानी सीएलएटी 23 जुलाई को आयोजित कराया जा सकता है। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। रात्रि कफ्र्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा नए आदेशों के मुताबिक शादी समारोह व किसी व्यक्ति की मौत होने पर अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी।

हालांकि शादियां घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 200 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को केवल खेल-कूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलॉन) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।

धार्मिक स्थलों पर होगी 50 लोगों की अनुमति

विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंका दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इन केंद्रों को प्रशिक्षकों को इस तरह बांटना होगा कि भीड़ एकत्र न हो। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जो परीक्षाएं देंगे।

हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंका दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे, मॉल्स को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी।

ये हैं मुख्य पॉइंट

  • रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, पहले रात 10 बजे से 6 बजे तक का था।
  • खेल गतिविधियों के लिए अब स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन पहले बंद थे।
  • जिम खोलने का एक घंटा का समय बढ़ाया गया है। पहले सुबह 6 से शाम 8 बजे तक था जो अब रात 9 बजे तक कर दिया है।
  • स्वीमिंग पुल को केवल खेल-कूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा।

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