लॉकडाउन में छूट:शर्तों के साथ ही खुलेंगे कोचिंग सेंटर, आईटीआई में प्रैक्टिकल की इजाजत

जिले में लॉकडाउन को 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। रविवार को डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। आदेशों के अनुसार, 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे।

पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। वहीं जिले में रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत, शादियों, अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। स्वीमिंग पूल को केवल खेल-कूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा।

वहीं विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे।

कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

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