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जमानत याचिका खारिज:टिकरी बार्डर गैंगरेप केस में आरोपी अंकुर की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

जमानत याचिका खारिज:टिकरी बार्डर गैंगरेप केस में आरोपी अंकुर की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कीकिसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अंकुर सांगवान की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंकुर सांगवान की गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि इस मामले में आरोपी अनिल मलिक ने पुलिस रिमांड के दौरान खुलासा किया था कि दुष्कर्म की वीडियो बनाकर उसने पीड़िता को ब्लैकमेल किया था। अनिल मलिक ने अपने फोन से दुष्कर्म की वीडियो बनाई थी। युवती से ट्रैन और फिर किसान आंदोलन की झोपड़ी में भी दुष्कर्म हुआ था।

मलिक ने माना था कि एक अन्य आरोपी अनूप चनौत ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया था, वहीं अंकुर सांगवान ने उसके साथ छेड़खानी की थी। आरोपी 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से पीड़िता को लेकर टिकरी बॉर्डर आए थे। 30 अप्रैल को पीड़िता की कोरोना के चलते मौत हुई थी।

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