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कंगना रनोट के पासपोर्ट रिन्यूअल का केस:रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में कहा

कंगना रनोट के पासपोर्ट रिन्यूअल का केस:रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में कहा- एक्ट्रेस के आवेदन पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगाकंगना रनोट के पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी, मुंबई ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के आवेदन पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाएगा। पासपोर्ट प्राधिकरण का यह आश्वासन कंगना के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ट्वीट्स के संदर्भ में दो FIR को छोड़कर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। एक FIR धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और दूसरी कॉपीराइट उलंघन के मामले में दर्ज है।

कंगना ने क्यों खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा?
कंगना के मुताबिक, उन्हें तत्काल हाईकोर्ट का रुख इसलिए करना पड़ा, क्योंकि जून के मध्य से अगस्त के बीच अपनी फिल्म ‘धाकड़’ की शूटिंग के लिए उन्हें बुडापेस्ट जाना था, जिसमें कि वे लीड रोल निभा रही हैं। पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील दी थी कि कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल आवेदन में सही तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। अथॉरिटी ने कहा था कि कंगना के खिलाफ केस पैंडिंग हैं। जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ FIR दर्ज हैं।

पासपोर्ट के आवेदन में जरूरी करेक्शन किए गए
कंगना रनोट के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि कंगना के खिलाफ कोई किमिनल केस पैंडिंग नहीं है। साथ ही वे पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन में जरूरी करेक्शन भी कर चुकी हैं। इसके बाद अनिल सिंह ने उन्हें आवेदन पर जल्दी ही विचार करने का आश्वासन दिया। जस्टिस एसएस शिंदे और रेवती मोहिते डेरे की स्पेशल बेंच ने वकील का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और कंगना द्वारा दायर किए गए अंतरिम आवेदन का निपटारा किया।

15 सितंबर को एक्सपायर हो रहा पासपोर्ट
कंगना रनोट का पासपोर्ट 15 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है। ऐसे में जब उन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी को इसे रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया तो विभाग ने उनके खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज देशद्रोह के मामले को लेकर रिन्यू करने में आपत्ति ली थी। इसके विरोध में कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। पिछली बार याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आवेदन को अस्पष्ट बताया था। कोर्ट ने कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी को आवेदन में संशोधन करने कहा और पासपोर्ट प्राधिकरण को पार्टी बनाने, कंगना की बहन रंगोली का नाम आवेदन से हटाने जैसे कुछ संशोधन करने का निर्देश दिए थे।

अक्टूबर 2020 में दर्ज हुई थी शिकायत
गौरतलब है कि कंगना और रंगोली के खिलाफ 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस ने मुन्नावराली सैय्यद की शिकायत पर IPC की धारा 153ए (विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 124ए (देशद्रोह) और 34 (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है। बाद में कंगना ने पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

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