सेक्टर-37 कोठी विवाद में सुनवाई आज:मनीष गुप्ता की जमानत अर्जी दूसरी बार हुई खारिज16 दिनों से जेल में बंद इंस्पेक्टर राजदीप सिंह ने भी दायर की जमानत अर्जी
सेक्टर-37 की कोठी को हड़पने के विवाद में आरोपी मनीष गुप्ता की जमानत अर्जी दूसरी चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो गई। गुप्ता ने पहले लोअर कोर्ट में अर्जी दायर की थी। वहां से अर्जी खारिज होने के बाद गुप्ता ने सेशंस कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन बुधवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पूनम आर.जोशी की कोर्ट ने ये अर्जी भी खारिज कर दी।
मनीष गुप्ता को 1 मार्च को चंडीगढ़ पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार किया था। वह तब से जेल में ही है। उसका भाई सौरभ गुप्ता फरार चल रहा है और उसने अग्रिम जमानत अर्जी दी थी वह भी खारिज हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर इस केस में पकड़े गए चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर राजदीप सिंह ने भी बुधवार को जमानत अर्जी दायर कर दी है।
उससे पहले आरोपी संजीव महाजन ने भी अर्जी दी थी। इन दोनों की अर्जी पर वीरवार को सुनवाई हो सकती है। पिछले महीने 2 मार्च को चंडीगढ़ पुलिस ने इस केस में 9 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और किडनैपिंग जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस धोखाधड़ी में मशहूर बिजनेसमैन अरविंद सिंगला का भी नाम है जोकि इस समय फरार चल है। अभी तक गिरफ्तार हुए आरोपियों में संजीव महाजन, मनीष गुप्ता, सतपाल डागर और राजदीप सिंह शामिल हैं।