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केंद्र सरकार ने OCI कार्ड धारकों के लिए पुराना पासपोर्ट साथ रखने की अनिवार्यता खत्म की

दुनिया में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी खबर:केंद्र सरकार ने OCI कार्ड धारकों के लिए पुराना पासपोर्ट साथ रखने की अनिवार्यता खत्म कीविदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को इस अनिवार्यता के कारण कई बार एयरपोर्ट से लौटना पड़ता है
दुनियाभर में रह रहे भारतीय मूल के नगरिकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारकों को ट्रैवेल के दौरान अपना पुराना पासपोर्ट साथ लाने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी कर OCI कार्ड रिन्यू कराने की अवधि को अब 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

कारण है कि कार्ड होल्डर जब 20 और 50 वर्ष की उम्र का होता है, तो जिस देश में वह रह रहा है उस देश में जब वह नया पासपोर्ट बनवा रहा है तो उसे ओसीआई कार्ड भी रि-इशू कराना होता है। साथ ही पूर्व की उस शर्त को हटा दिया है, जिसमें इस ओसीआई कार्ड के साथ पुराना पासपोर्ट भी साथ रखने की अनिवार्यता थी।

अब किसी भी यात्रा के दौरान अपने OCI कार्ड के साथ अवधिपार हुए पुराने पासपोर्ट को साथ लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पूरी दुनिया में ओवरसीज सिटीजन के हितों के लिए काम करने वाले जयपुर फुट यूएसए के चेयरमैन प्रेम भंडारी लंबे समय से इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क में थे। वे चाहते थे कि OCI संबंधी गाइडलाइन में बदलाव किया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो। अब ऐसा होने पर भंडारी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने बीते एक वर्ष में NRI तथा OCI की अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला तथा नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला का अप्रवासियों की ओर से आभार जताया।

वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू हुई थी व्यवस्था

असल में जो भारतीय विदेश में रहते हैं और वहां के नागरिक हैं, उनके भारतीय होने का फील कराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) जिन्हें अप्रवासी भारतीय नागरिक कहा जाता है। इनके लिए यह एक पासपोर्ट की तरह ही कार्ड जारी करना शुरू कर दिया गया। इसे लॉन्ग टर्म वीजा कह सकते हैं जो भारतीयों के लिए लागू होता है। ताकि उन्हें अपने देश के लिए ही बार-बार वीजा नहीं लेना पड़े और इस कार्ड के माध्यम से ही वे लंबे समय तक वीजा मुक्त रहें।

यह रही परेशानी

भंडारी ने बताया कि भले ही सरकार ने OCI के रिनुअल की अवधि समय-समय पर बढ़ा दी, लेकिन उसमें तकनीकी खामी छोड़ दी। पुराने पासपोर्ट की अनिवार्यता के कारण सैकड़ों भारतीय मूल के नागरिकों को एयरपोर्ट से लौटना पड़ रहा था। टिकट कैंसिल, आने जाने का खर्च, फिर इमरजेंसी वीजा आवेदन में समय और अतिरिक्त पैसे की बर्बादी भी उन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही थी। भंडारी इस समस्या के समाधान के लिए लंबे समय से डिमांड कर रहे थे।

दंड : यह गाइडलाइन तो 2005 से थी, लेकिन इसे कभी गंभीरता से लागू नहीं किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने उस ढील के कारण एयर इंडिया समेत सभी एयरलाइंस कंपनियों पर एक लाख रुपए प्रति यात्री के हिसाब से अर्थ दंड लगा दिया। ऐसा करते ही पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स पर कंपनियों ने सख्ती शुरू कर दी। अर्थ दंड का कारण साफ था, कि ऐसे यात्री, जिनके पास वैध ओसीआई कार्ड तो था, लेकिन पुराना पासपोर्ट नहीं था और एयरलाइंस कंपनियाें ने उन्हें उड़ान की अनुमति वैध कार्ड के कारण दे दी थी, इसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 2005 की गाइडलाइन का उल्लंघन माना। इस दंड के बाद ही कंपनियों ने ऐसे सभी यात्रियों को एयरपोर्ट से ही लौटाना शुरू कर दिया। तब से यह समस्या आई।

पुराने पासपोर्ट की अनिवार्यता की यह थी वजह

असल में ओसीआई कार्ड में नागरिक के अपने देश के पासपोर्ट का नंबर होता है। इस वजह से वहां से भारत आने पर भारतीय मूल के ओसीआई कार्ड धारक नागरिकों काे कार्ड के साथ पासपोर्ट भी रखना होता था, ताकि नंबर का मिलान हो सके। हालांकि सभी नागरिक इसको लेकर मांग कर रहे थे कि यह अनिवार्यता खत्म की जाए, ताकि दो-दो डॉक्यूमेंट्स साथ रखने की आवश्यकता नहीं रहे। अब पिछले कुछ सालों से एक और नई समस्या पैदा हो गई थी। इन नागरिकों के पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर उनके नए पासपोर्ट बन गए। अब पुराना पासपोर्ट आमतौर पर लोग संभाल कर भी नहीं रखते। जबकि सरकार ने ओसीआई के नंबर के मिलान के कारण पुराने पासपोर्ट को भी साथ रखने की अनिवार्यता खत्म नहीं की थी।

अब सरकार ने दी ये राहत

लंबी डिमांड और वार्ताओं के बाद आखिर केंद्र सरकार ने ओसीआई के साथ पुराने पासपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। केंद्र ने ओसीआई कार्ड के रिनुअल की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन में पुराने पासपोर्ट की अनिवार्यता के क्लॉज को हटा दिया है। इससे अब विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को न तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लौटना पड़ेगा और न ही उन्हें इमरजेंसी वीजा के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। वे इस झंझट के कारण हो रहे समय और अतिरिक्त खर्च से भी बच जाएंगे।

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