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जिले की पुरानी अवैध काॅलोनियों के बहुरेंगे दिन, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने केलिएमांगेऑनलाइन आवेदन

फैसला:जिले की पुरानी अवैध काॅलोनियों के बहुरेंगे दिन, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदनवेबसाइट पर आवेदन बिना किसी मामले में कोई विचार नहीं किया जाएगा
राज्य सरकार ने शहरों मेंं पुरानी अवैध काॅलोनियों के आंकड़े एकत्रित करने का फैसला लिया है। इसके बाद इनमें जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ऐसे में यहां रहे रहे नागरिकों की एसोसिएशन अथवा कॉलोनाइजर को 31 मार्च तक नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर आवेदन बिना किसी मामले में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान ने बताया कि बहुत पुरानी व विकसित हो चुकी अवैध काॅलोनियों में सरकार बिजली, पानी, सड़क व सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं देने पर विचार कर सकती है। इसके लिए विभाग बाकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया है। संबंधित काॅलोनाइजर अथवा वहां के रेजिडेंट वेलफोयर एसोसिएशन अब तक मौजूद सुविधाओं का ब्योरा अपलोड कराएंगी। साथ ही इन काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बारे भी आंकड़ा देना होगा। इसके लिए टीसीपी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद अपलोड किए गए आंकड़े की सत्यता के लिए ड्रोन से सर्वे करवाकर वहां पर जरूरत के हिसाब से मूलभूत सुविधाएं देने पर विचार हो सकता है।

ये कालोनियां जो अभी तक नहीं हो पाईं हैं वैध

  1. केशव नगर एक्सटेंशन-1 2. दयानगर एक्सटेंशन-1 3. फौजदार काॅलोनी 4. काकाराम काॅलोनी 5. फौजदार एक्सटेंशन काॅलोनी 6. पटेल नगर 7. हीरा नगर 8. कैनाल रेस्ट हाउस काॅलोनी 9. केशव नगर एक्सटेंशन-2 10. सुभाषनगर एक्सटेंशन 11. न्यू आदर्श नगर 12. खेतानाथ काॅलोनी 13. कर्मचारी काॅलोनीएक्सटेंशन 14. मालीटिब्बा एक्सटेंशन 15. दयालनगर 16. मंदिर मोडावाला एक्सटेंशन 17. केटी काॅलोनी 18. रघुनाथ नगर 19. रेलवे रोड काॅलोनी

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