MPPSC मेन एक्जाम आज से:इंदौर में 13 सेंटर पर होगी परीक्षा, लॉकडाउन के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, इसलिए सिटी बस चलेंगी, दिखाना होगा एडमिट कार्ड26 मार्च तक चलने वाली परीक्षा के लिए इंदौर में बनाए 13 सेंटर, 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी परीक्षा
मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) की मुख्य परीक्षा 2019 रविवार से शुरू होने जा रही है। 26 मार्च तक चलने वाली परीक्षा के लिए इंदौर में 13 सेंटर पर बनाए बनाए गए हैं। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक परचे होंगे। इंदौर में ओल्ड जीडीसी (शासकीय माता जीजाबाई गर्ल्स पीजी कॉलेज) में कोविड अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। चूंकि रविवार को लॉकडाउन रहेगा, इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के मद्देनजर तय स्थानों के लिए AICTSL बसें चलाएगा। एडमिट कार्ड दिखाकर अभ्यर्थी पालकों के साथ खुद के वाहन अथवा सार्वजनिक परिवहन बस/ट्रेन से बिना रोक-टोक शहर में आ-जा सकेंगे।
इंदौर में ये हैं सेंटर
होलकर साइंस कॉलेज, जीएसीसी, ओल्ड जीडीसी, न्यू जीडीसी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मालवा नवीन गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल, बंगाली स्कूल, महाराजा शिवाजी राव स्कूल, यूनिवर्सिटी का आईईटी, सराफा विद्या निकेतन, मालव लक्ष्मण सिंह गौड़ हायर सेकंडरी स्कूल, क्लॉथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर, होलकर साइंस कॉलेज एकेडमिक ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर।
कोरोना पॉजिटिव के लिए अलग से सेंटर
संयुक्त आयुक्त राजस्व इंदौर संभाग सपना सोलंकी ने बताया, शहर में कोरोना पॉजिटिव सभी अभ्यर्थियों के लिए माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। इस केन्द्र में कोरोना पॉजिटिव अभ्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां अभ्यर्थियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सकीय संसाधनों से सुसज्जित एम्बुलेंस/वैन आदि से परीक्षा केन्द्र लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। केंद्र पर पर्याप्त चिकित्सक, नर्स व एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था रहेगी। परीक्षार्थियों को पीपीई कीट, पानी की बोतल समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी यहां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
प्रदेश में यहां सेंटर
भोपाल, रतलाम, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल और छिंदवाड़ा।
कोरोना गाइड लाइन का होगा पालन
परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क बिना एंट्री नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का करवाना होगा पालन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी और सहित पहले की परीक्षा में प्रतिबंधित चीजें लेकर जाने पर रोक।