इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की VC के बाद IG का पत्र:मंडल के चारों जिलों में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदीप्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ के DM-SSP को लेटर जारी
पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा
इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव द्वारा लाउडस्पीकर पर अजान से होने वाली परेशानी वाली चिट्ठी के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। गुरुवार को IG रेंज केपी सिंह ने मंडल के प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ जिले के DM और SSP को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। अब इन चारों जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी।
सांसद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला
IG केपी सिंह ने कहा कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमीशन लेने संबंधी आदेश दिया था। यह भी कहा था कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। सिर्फ अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा है। लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण के नींद का अधिकार है। यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी।
यह है पूरा मामला
इलाहाबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी (AU) की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था है कि मस्जिद में होने वाली अजान की वजह से उनकी नींद खराब हो रही है। लिहाजा इसको बंद करवाया जाए। उन्होंने कमिश्नर संजय गोयल, IG कवींद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से लिखित शिकायत की थी। इसके बाद बुधवार को मस्जिद कमेटी ने मीनार पर लगे लाउडस्पीकर का रुख VC संगीता श्रीवास्तव के घर से दूसरी तरफ कर दिया। लाउडस्पीकर का वॉल्यूम भी कम कर दिया गया।