तबादला सर्विस कंडीशन का हिस्सा -इसमें दखल नहीं:पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए तबादला रोके जाने की मांग से संबंधी याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिजपत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए तबादला रोके जाने की मांग संबंधी याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दी कि इस आधार पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस अलका सरीन ने फैसले में कहा कि कोर्ट भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं दे सकती। तबादला सर्विस कंडीशन का हिस्सा है और इसमें दखल नहीं दिया जा सकता।
गुड़गांव नगर निगम में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत रमन शर्मा ने याचिका दायर कर कहा कि उनका तबादला हिसार नगर निगम में किया जा रहा है। उनका यह तबादला महज 17 माह बाद ही किया जा रहा है जबकि बीते 4 साल में उनका 3 बार तबादला किया जा चुका है। इसके अलावा उनके रिटायर होने में महज 21 माह बाकी हैं। उनकी पत्नी की सेहत खराब रहती है और उनकी देखभाल के लिए भी तबादले पर रोक लगाई जाए। अपनी दलीलों के पक्ष में याची ने मेडिकल रिकॉर्ड भी याचिका के साथ लगाया था।