गर्लफ्रेंड के सेक्शुअल असॉल्ट का मामला:कोर्ट से ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ फेम मधुर मित्तल को राहत, 26 मार्च तक एक्टर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाईमुंबई के एक सेशंस कोर्ट ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ फेम अभिनेता मधुर मित्तल की गिरफ्तारी पर 26 मार्च तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। मधुर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट और उसका यौन शोषण के आरोप हैं। पीड़िता ने 23 फरवरी को खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद मधुर पर धारा 354, 354ए, 354बी, 509 और 323 के तहत FIR दर्ज की गई। अभिनेता की वकील सवीना बेदी सच्चर ने कोर्ट में उसकी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगाई थी।
शुक्रवार को हुई याचिका पर सुनवाई
शुक्रवार को मधुर की याचिका पर पहली सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा, “वाकये और FIR दर्ज कराने के वक्त के बीच लंबा फासला है। आरोप है कि मारपीट 13 फरवरी को हुई थी, फिर FIR दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? 23 फरवरी को FIR दर्ज क्यों की गई? ऐसा महसूस होता है कि एक्टर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लिहाजा जुर्म के मिजाज को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि पुलिस द्वारा 26 मार्च तक मधुर पर जबर्दस्ती का एक्शन न लिया जाए।”मधुर की वकील ने क्या दलीलें दीं?
कोर्ट में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सवीना की तरफ से दलील दी गई कि FIR में बातें क्लियर नहीं हैं। मधुर पर आरोप लगाया गया कि पिछले साल दिसंबर में गोवा में भी उसने मारपीट की थी। वह भी तब, जब आसपास के कमरों में लोग सो रहे थे। अगर ऐसा है तो उसे गोवा में मारपीट के बाद भी साथ क्यों रखा गया? मधुर पर आरोप यह भी है कि उसने रात साढ़े ग्यारह बजे से लेकर सुबह तीन बजकर 44 मिनट तक मारपीट की। अगर ऐसा है तो मारपीट और चीखने की आवाज रूममेट्स और पड़ोसियों ने क्यों नहीं सुनी?
मजिस्ट्रेट को दलील में दम लगा
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मजिस्ट्रेट को मधुर मित्तल के वकील की दलील में दम नजर आया। वकील ने मधुर पर लगी धाराओं का जिक्र भी किया और कहा कि उनका दुरुपयोग कोई भी लड़की बड़ी आसानी से कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि 23 फरवरी को पीड़िता ने FIR में मधुर पर वही धाराएं लगाई हैं, जिनके दुरुपयोग पर उसी रोज दिल्ली हाईकोर्ट में चर्चा हो रही थी।
मधुर के खिलाफ FIR में क्या?
23 फरवरी को ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ में सलीम मलिक का रोल निभा चुके एक्टर मधुर मित्तल के खिलाफ खार पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्टिंग का केस दर्ज किया। मधुर पर अपनी पूर्व प्रेमिका को उसके घर में घुसकर चोटिल करने और सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप हैं।
पुलिस के मुताबिक घटना 13 फरवरी की है। पीड़िता की वकील निरंजनी शेट्टी ने दावा किया कि मधुर से उनकी मुवक्किल की मुलाकात पिछले साल दिसंबर में हुई थी और महज 15 दिन के अंदर ही वह नशे में उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। इसके बाद उसने 11 फरवरी को मधुर से हर तरह का रिश्ता खत्म कर लिया।
शेट्टी के मुताबिक, मधुर मित्तल बेहद गुस्सैल हैं। उन्होंने उनकी मुवक्किल के कमरे में घुसकर 15 बार उसका गला घोंटने की कोशिश की। कई थप्पड़ मारे, उसके बाल नोंचे, कान खींचे, उसकी दाहिनी आंख पर मुक्का मारा। फिर उसे उठाया और उसका सेक्शुअल असॉल्ट किया।
दावा किया जा रहा है कि 15 फरवरी को भी मधुर पीड़िता के घर पहुंचा था, लेकिन उसके वकील ने उन्हें धमकाकर भगा दिया था। पुलिस ने मधुर के खिलाफ छेड़छाड़, सेक्सुअल हैरेसमेंट और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।