हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन में योगी सरकार:सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल हटाये जाएंगे, अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने पर क्रिमिनल केस दर्ज होगायूपी सरकार ने प्रदेश में 1 जनवरी 2011 और उसके बाद के सभी उन धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जो सड़क किनारे बनाये गए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी DM और अलग-अलग विभागों के प्रमुख सचिव को इन निर्देशों की जानकारी दे दी है। दरअसल, सरकार का यह एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर नजर आया है। अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने पर क्रिमिनल केस दर्ज होगा।
योगी सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों (राजमार्गों समेत) गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर धार्मिक प्रकृति की कोई संरचना/ निर्माण की अनुमति बिल्कुल न दी जाए। अगर ऐसा हो तो उसे तत्काल हटा दिया जाए। सभी DM इस पर अमल करने की जानकारी प्रमुख सचिव को देंगे। प्रमुख सचिव अगले 2 महीने में मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे।
अतिक्रमण करने वाले की जमीन पर बनाया जाएगा धर्मस्थल
नए फैसले के मुताबिक, धार्मिक स्थल के नाम पर सड़क किनारे जो अतिक्रमण किया गया है, उसे संबंधित व्यक्ति की निजी जमीन पर 6 महीने के भीतर बना दिया जाए। इस कार्रवाई की जानकारी सरकार को भी देनी होगी।
अतिक्रमण हटाने में रुकावट डाली तो क्रिमिनल केस बनेगा
सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि सड़क, गली, फुटपाथ पर कहीं भी किसी भी धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल का निर्माण न होने दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी भी दोषी होगा। सरकार ने अतिक्रमण हटाने में रुकावट डालने पर संबंधित व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।