सावधान:बिना अनुमति प्रचार सामग्री चिपकाई ताे अब हाेगी जेल, बिना अनुमति के पोस्टर व बैनर लगाने से गंदगी फैलतीअधिनियम का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है
विभाग ने ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कार्य शुरू कर दिया
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि बिना अनुमति के सरकारी या निजी संपत्ति पर होर्डिंग व पोस्टर आदि लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। बिना सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टर बैनर आदि नहीं लगा सकता है।
किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर व बैनर आदि लगाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की अनुमति लेना अनिवार्य है। जिले में निजी स्थानों एवं सरकारी सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर बिना अनुमति के पोस्टर व बैनर लगाने से गंदगी फैलती है। विभाग ने ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कार्य शुरू कर दिया है।