पंचकूला प्लॉट आवंटन:हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपियों को मिली अंतरिम जमानतपंचकूला औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। मामले में शुक्रवार को एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) कोर्ट द्वारा हुड्डा सहित अन्य आरोपियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
पंचकूला औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ED कोर्ट में पेश हुए। मामले में ED कोर्ट ने हुड्डा सहित 20 आरोपितों को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
ED कोर्ट ने हुड्डा सहित 22 आरोपियों को प्लाट आवंटन मामले में नोटिस भी जारी किया है। उन्हें मामले में अपना जवाब देने को कहा गया है। बता दें, ED ने 22 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को 30.34 करोड़ रुपए में 14 औद्योगिक भूखंडों को फर्जी तरीके से आवंटित किया गया।
ED ने राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा के FIR नंबर 9 पर 19 दिसंबर 2015 के आधार पर जांच शुरू की। यही FIR CBI को ट्रांसफर की गई थी और केस दर्ज किया गया था। ED के अनुसार HSVP ने प्लाट अलॉटमेंट के लिए 7 दिसंबर 2011 से 6 जनवरी 2012 तक आवेदन मांगे थे।