कोर्ट का फैसला:आठ हत्यारों काे उम्रकैद, गांव शेखपुरा में चुनाव की रंजिश में खेली थी खूनी होलीहांसी के गांव शेखपुरा में पंचायत चुनाव की रंजिश में 13 मार्च 2017 को फाग के दिन रामकुमार, मुकेश और प्रदीप फौजी की गोलियां मारकर हत्या करने वाले 8 दोषियों को एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में दोषियों पर कुल 3 लाख 43 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 फीसद राशि बतौर मुआवजा पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।
बता दें कि 2 मार्च को अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया था और फतेहाबाद के आरोपी अशोक उर्फ काला और सुरेश को बरी कर दिया था। दोषी दलेल और अजीत के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
अदालत में चले अभियोग के दौरान 112 पेज की प्रोसीडिंग्स और 5 पेज का फैसला है। इसमें 29 अहम गवाहों की गवाही हुई थी। हत्याकांड के दौरान शिकायतकर्ता संजय के अलावा महेंद्र, राजेश और मुकेश घायल हुए थे। इन प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा 6 डॉक्टर अनिल, परसून, रमेश कामरा, रशीद, तरूण व अजीत की भी गवाही हुई थी। हत्यारे सुभाष ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से वारदात को अंजाम दिया था। इस वेपन व मृतक के शरीर में मिली बुलेट की फोरेंसिक साइंस लैब में जांच हुई थी। साबित हुआ था कि इसी रिवॉल्वर से चली गोली लगने से मुकेश की मौत हुई थी।
यह रिपोर्ट भी दोषियों को सजा दिलवाने में अहम साबित हुई थी। हत्याकांड में पुलिस ने डीएसपी भगवान दास समेत 23 नामजद व 4-5 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान 15 आरोपियों को निर्दोष पाया था। इसके चलते अदालत में सिर्फ 10 आरोपियों के खिलाफ अभियोग चला था।