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इनहांसमेंट सेटलमेंट योजना:शहरी विकास प्राधिकरण का सेक्टरवासियों को एक और मौका,

इनहांसमेंट सेटलमेंट योजना:शहरी विकास प्राधिकरण का सेक्टरवासियों को एक और मौका, सीएम ने कहा – 30 अप्रैल तक 15,430 लोग ले सकेंगे लाभहरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने फाइनल सेटलमेंट योजना लांच की है। यह आवासीय भूखंडों के आवंटन और समूह हाउसिंग साइट्स पर लागू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक तय की गई है।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह योजना केवल अतिरिक्त कीमत, ब्याज, विलंबित मूल्य के आधार पर प्लाॅट धारकों एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को उनकी ओर खड़े बकाया को भरने का लाभ प्रदान करेगी। इससे प्रदेश के लगभग 15430 प्लाट एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटी धारकों को लाभ मिलेगा।

प्राधिकरण द्वारा पहले की गई गणना से 1564 करोड़ रुपए का बकाया देय बनता है, लेकिन छूट के बाद केवल 762 करोड़ का ही भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने प्लाट धारक फतेहाबाद निवासी कृष्ण कुमार व ग्रुप हाउसिंग पंचकूला निवासी अमीर सिंह को योजना का लाभ देकर सम्मानित किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा पहले जारी की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना से 24 हजार तथा फुल टाइम योजना से 45 हजार प्लाटधारकों को लाभ मिला है। शहरी प्राधिकरण के प्लाटों पर ब्याज और इनहांसमेंट के कारण मालिक बनने में दिक्कतें आ रही थी।

इस योजना का लाभ लेकर वे तुरंत मालिक बन सकेंगे। सीएम ने एलएफएसएस स्कीम का ब्राउजर भी लांच किया। इसमें एचएसवीपी पोर्टल के माध्यम से बकाया भुगतान करने की विस्तार से जानकारी दी गई है।

स्कीम पर उठाए सवाल, सेक्टरवासियों ने कहा- एक ही सेक्टर में किसी की 87% छूट के साथ घटी राशि, किसी की लाखाें में बढ़ाई

सेक्टरवासियों का आराेप है कि एचएसवीपी ने किसी की इनहांसमेंट राशि लाखाें रुपए घटा दी है ताे किसी की बढ़ा दी है। अलग-अलग सेक्टर पर रीकैलकुलेशन के हिसाब से अलग-अलग छूट मिली है। सभी सेक्टरवासी दुविधा में हैें कि किस आधार पर रीकैलकुलेशन की गई है, जिनकाे अधिक छूट मिली है, वे प्लाॅट हाेल्डर्स इस राशि काे जमा करवा रहे हैं।

हरियाणा हुडा स्टेट सेक्टर काॅनफीड्रेशन व सेक्टर 16-17 आरडब्लूए पदाधिकारियों का कहना है कि एचएसवीपी व सरकार ने सेक्टरवासियाें के साथ धाेखा किया है और चालाकी से वर्ष 2015 से पहले आई इनहांसमेंट की रीकैलकुलेशन नहीं की।

सेक्टर काॅनफीड्रेशन के कनवीनर यशवीर ने कहा- एचएसवीपी ने अाधी-अधूरी स्कीम लागू की है, अगर सेक्टरवासियाें के साथ हुई सहमति के आधार पर रीकैलकुलेशन हाेता ताे उन्हें सेक्टरवासियाें काे पैसे वापस लाैटाने पड़ते। हम जल्द जींद में राज्य स्तरीय बैठक बुलाएंगे।

सेक्टरवासियाें के तर्क

यह स्कीम 2015 से पहले आए नोटिस के ऊपर लागू नहीं होगी।
जिन्होंने अब तक पूरी इनहांसमेंट भर दी है उनके ऊपर भी यह स्कीम लागू नहीं होगी। जिन्होंने कभी पहले 40% या 37% की स्कीम के तहत इनहांसमेंट भरी, उनके ऊपर भी यह स्कीम लागू नहीं होगी।
यह एक डिफाल्टर स्कीम होगी।
यह स्कीम सिर्फ 2015 के बाद आए नोटिसाें पर लागू होगी। इसमें इनहांसमेंट वाले प्लाॅट होल्डर डिफाल्टर नहीं होंगे व बाद वाले डिफाॅल्टर कहलाए जाएंगे। इनहांसमेंट की दाेबारा गणना करके, जब से नोटिस आए थे, उसके बाद का ब्याज भी जोड़ दिया गया है।
एचएसवीपी की स्कीम

योजना 3 मार्च से 30 अप्रैल तक चालू रहेगी।
यह योजना स्वैच्छिक है। योजना का लाभ सभी आवंटियों के लिए अलग-अलग रहेगा जाे क्याेंकि कोई निश्चित छूट नहीं दी जाएगी।
आवंटी योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उन्हें मूल मूल्य के अनुसार ब्याज/विलंबित ब्याज समेत संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान होगा।
स्कीम के आवंटियों के पीपीएम खाते को एचएसवीपी द्वारा 28 फरवरी 2021 काे फ्रीज कर दिया गया है और 1 मई 2021 को डी फ्रीज दिया जाएगा।
योजना के तहत कैलकुलेट की गई अतरिक्त कीमत की मूल्य राशि, 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 की अवधि के दौरान किसी और ब्याज के अधीन नहीं होगी।
ऐसे किया ब्याज कैलकुलेशन

​​​​​​​अतिरिक्त मूल्य की कैलकुलेशन दो भागाें में की गई है 1 अप्रैल 2015 से पहले पार्ट-ए और 1 अप्रैल 2015 के बाद पार्ट-बी।
पार्ट-ए में अतिरिक्त मूल्य की फिर से कैलकुलेशन करने का कोई लाभ नहीं दिया गया। पार्ट-बी में 22 अगस्त 2019 के समझौते के तहत अतिरिक्त मूल्य की रीकैलकुलेशन को अनुमति दी गई है।
यदि किसी आवंटी ने पार्ट-ए की अंतिम तिथि से पहले किश्त का भुगतान कर दिया है, तो पार्ट-ए में 15% ब्याज पार्ट-ए की किश्त भरने की अंतिम तारीख तक लगाया जाएगा।
पार्ट-ए की किश्त देने की अंतिम तारीख के बाद भुगतान किया है, लेकिन पार्ट-बी में अतिरिक्त कीमत की मांग के इश्यू होने से पहले भुगतान किया है, तो पार्ट-ए में ब्याज 15% लिया जाएगा।

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