दुष्कर्म का आरोपी बोला:माय लॉर्ड, जमानत दे दीजिए, मैं पीड़िता से 6 महीने में शादी कर लूंगापंजाब के दुष्कर्म केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर की
अभी गिरफ्तारी रोक रहे हैं, छह महीने में शादी नहीं की तो जेल भेजेंगे : सीजेआई
सुप्रीम काेर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पंजाब के एक युवक की गिरफ्तारी पर वीरवार को रोक लगा दी। आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि उसका पीड़िता से समझौता हो गया। वह उससे छह महीने के भीतर शादी करने जा रहा है। उसने समझौते की प्रति भी कोर्ट में पेश की। साथ ही अग्रिम जमानत की मांग की। इस पर सीजेआई एसए बोबडे की बेंच ने कहा कि उसे लड़की से शादी करने पर ही जमानत मिलेगी।
अभी सिर्फ गिरफ्तारी रोक रहे हैं, छह महीने में शादी नहीं की, तो जेल भेज दिया जाएगा। पीड़िता को भी नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। अब 12 मार्च को सुनवाई होगी। आरोपी युवक ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। उसकी जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। युवक मूल रूप से गुरदासपुर का रहने वाला जट सिख है। जबकि युवती अनुसूचित जाति की है।
साल 2016 में हुई थी दोनों की मुलाकात
शिकायत के मुताबिक युवक-युवती की मुलाकात 2016 में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान हुई थी। वे एक-दूसरे को प्रेम करने लगे। फिर 2018 से 2019 के बीच युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। पर 2019 में युवक ने यह कहते हुए शादी से इंकार कर दिया कि उसके माता-पिता उसकी जाति के कारण विवाह के लिए राजी नहीं हैं।