सुनवाई:डीआईजी की जमानत के लिए कोर्ट में तर्क-जान से मारने की धमकी देने का सबूत नहींगृहमंत्री अनिल विज के भाई कपिल से झगड़ा, धमकी व अश्लील इशारे करने का मामला
अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
अम्बाला रेंज के विजिलेंस डीआईजी अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका में तर्क दिया कि जो जान से मारने की धमकी देने का कोई सबूत नहीं है। उनके वकील सत्येंद्र सिंह गर्ग ने दलील दी कि एफआईआर की बाकी दो धाराएं झगड़ा (323) व अश्लील इशारे करने (294) जमानती हैं। ऐसे में जमानत मिलनी चाहिए। एडिशनल सेशन जज संदीप सिंह की कोर्ट में लगाई गई इस याचिका पर जवाब के लिए सरकारी वकील ने समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई मंगलवार (9 फरवरी) की रखी है।
अम्बाला रेंज के विजिलेंस डीआईजी के खिलाफ रविवार देर रात गृहमंत्री अनिल विज के छोटे भाई कपिल विज की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि डीआईजी ने सरहिंद क्लब में एक बर्थ डे पार्टी के दौरान कपिल विज के साथ झगड़ा किया। जान से मारने की धमकी और अश्लील इशारे किए। महकमे के बड़े अफसर के नामजद होने पर पुलिस विभाग सकते में है।
मामला गृहमंत्री अनिल से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से सोमवार सुबह ही जिले में पुलिस के सीनियर अफसरों ने गृहमंत्री से मुलाकात की। सुबह शास्त्री कालोनी स्थित निवास पर अम्बाला पुलिस रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार व एसपी हामिद अख्तर ने मंत्री विज से करीब आधे घंटा बातचीत की। मामला डीआईजी से जुड़ा है जिस कारण इस मामले की जांच डीआईजी से भी सीनियर अधिकारी ही कर सकता है। गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि अम्बाला रेंज आईजी वाई पूरन कुमार को जांच सौंपी गई है। उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस इस मामले की पूरी जांच करेगी।
ड्यूटी पर नहीं आए डीआईजी अशोक कुमार
आपराधिक मामले में नामजद होने के बाद से ही डीआईजी अशोक कुमार सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। बताते हैं कि पुलिस टीम रविवार उनके निवास पर पहुंची तो वह नहीं मिले। सोमवार सुबह डीआईजी अपने अम्बाला सिटी स्थित विजिलेंस ऑफिस में ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचे। अापराधिक मामले में फंसे डीआईजी अशोक कुमार को आगे निलंबन या तबादले की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। गृह विभाग द्वारा ही इस पर कोई निर्णय लिया जाना है। हालांकि यह कार्रवाई पुलिस अफसरों की रिपोर्ट पर ही आधारित होगी।
आबकारी विभाग ने कहा- पार्टी में शराब परोसने का परमिट नहीं था, आयोजक का दावा- परमिट था
सरहिंद क्लब को लॉन में रविवार दोपहर हुई हाई-प्रोफाइल पार्टी के दौरान शराब परोसने की बात सामने आ रही है। हैरत है कि शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग की ओर से कोई परमिट नहीं लिया गया था। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर राम प्रकाश ने कहा कि विभाग की ओर से क्लब में होने वाली पार्टी के लिए कोई परमिट नहीं जारी हुआ। हालांकि परमिट के लिए आवेदन अवश्य आया था, लेकिन परमिट जारी नहीं हुआ था। दूसरी ओर पार्टी के आयोजक फीनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन राकेश अग्रवाल ने दावा किया कि विभाग ने शराब परोसने के लिए परमिट जारी किया था।
कपिल विज ने यह आरोप लगाए: पुलिस को दी शिकायत में कपिल विज ने आरोप लगाया है कि डीआईजी अशोक कुमार पार्टी में शराब के नशे में थे। डीआईजी ने कपिल विज व उनके परिवार को पार्टी में मौजूद लोगों के बीच गालियां व जान से मारने की धमकी दी। अधिकारी ने यह भी कहा कि वह अम्बाला में डीआईजी विजिलेंस है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कपिल विज ने कहा कि वह खाना खाने लगे थे जब डीआईजी ने बुरा बर्ताव किया।