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कैपिटल मार्केट से बैन:SEBI के फैसले के खिलाफ SAT पहुंचे फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी

कैपिटल मार्केट से बैन का मामला:SEBI के फैसले के खिलाफ SAT पहुंचे फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानीफ्यूचर रिटेल में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों पर लगाया गया था बैन
SEBI ने बियानी भाइयों और FCRL पर 1 करोड़ जुर्माना भी लगाया था
सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी पर कैपिटल मार्केट में लेनदेन पर 1 साल का बैन लगा दिया है। इसके अलावा उनके भाई अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज लिमिटेड (FCRL) पर भी बैन लगाया गया था। SEBI के इस फैसले के खिलाफ बियानी भाई और FCRL सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) पहुंच गए हैं।

इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों के कारण लगाया बैन

SEBI ने 3 फरवरी को बियानी भाइयों और FCRL पर यह बैन कथित इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों के बाद लगाया था। बियानी भाइयों और FCRL पर 2017 में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर्स में कथित तौर पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है। SEBI ने बियानी भाइयों और FCRL पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर खरीदने, बेचने या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का सौदा करने पर 2 साल की रोक लगाई है। साथ ही सभी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। SEBI ने तीनों से गलत तरीके से कमाए गए 17.78 करोड़ रुपए 12% की ब्याज के साथ जमा करने को कहा है।

मार्च-अप्रैल 2017 का है मामला

इनसाइडर ट्रेडिंग का यह मामला मार्च-अप्रैल 2017 का है। SEBI के मुताबिक, बियानी भाइयों ने फ्यूचर रिटेल के कुछ बिजनेस के डी-मर्जर से पहले अनपब्लिश्ड सेंसेटिव इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक ग्रुप कंपनी के जरिए फ्यूचर रिटेल के शेयरों की खरीदारी की। इस कदम से फ्यूचर रिटेल के शेयरों में तेजी आ गई। SEBI ने जांच में पाया कि बियानी भाइयों ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड नाम के ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर शेयरों की खरीद-फरोख्त की।

रिलायंस के साथ सौदे पर कोई असर नहीं होगा

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का कहना है कि SEBI के बैन का रिलायंस के साथ सौदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि इस आदेश का भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। उधर FCRL ने एक अलग बयान में कहा है कि SEBI ने अपने आदेश में भविष्य की सिक्युरिटीज के लेनदेन को बाहर रखा है। इसलिए रिलायंस के साथ सौदे पर आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस के साथ सौदे पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल से कहा है कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हुए सौदे पर अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखे। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के विरोध के कारण हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने कहा था कि अमेजन के हितों की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश की आवश्यकता है।

अगस्त में हुआ था फ्यूचर रिटेल-रिलायंस सौदा

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अगस्त में किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की घोषणा की थी। यह सौदा 24,713 करोड़ रुपए में हुआ था। इस सौदे के तहत फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग कारोबार रिलायंस को मिलेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के इन कारोबारों को खरीदा है। रिलायंस ने देश में रिटेल कारोबार के विस्तार के लिए यह सौदा किया था।

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