लव जिहाद मामले में MP में पहली FIR:चार साल तक साेहेल ने सनी बनकर किया रेप,

लव जिहाद मामले में MP में पहली FIR:चार साल तक साेहेल ने सनी बनकर किया रेप, बड़वानी में नए कानून की धाराओं में केस दर्जलव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनने के बाद प्रदेश का पहला मामला बड़वानी जिले में सामने आया है। मामला पलसूद थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने सनी नाम बताकर शादी का झांसा देकर 4 साल तक लड़की से दुष्कर्म किया। रविवार दोपहर युवती द्वारा बात करने से मना करने पर युवक ने मारपीट की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सोहेल उर्फ सनी पिता मंजूम मंसूरी निवासी पलसूद के खिलाफ नए कानून के तहत केस दर्ज किया है। रविवार रात पुलिस ने जीरो पर केस दर्ज पलसूद को केस डायरी भेज दी है।

टीआई राजेश यादव ने बताया, ’22 साल की लड़की बड़वानी में एक दुकान पर काम करती है। आरोपी सोहेल उर्फ सनी पिता मंजूम मंसूरी निवासी पलसूद ने रविवार दोपहर को उससे फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने बात करने से मना कर दिया। दोपहर 3 बजे आरोपी ने दुकान पर जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी ने धार्मिक पहचान छुपाई
सोहेल उर्फ सनी ने खुद के विशेष जाति होने की पहचान छिपाई। शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। असलियत पता चलने पर लड़की ने रिश्ता रखने से मना किया। इस पर सोहेल ने उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी। लड़की इसके बाद अपनी मां और भाई को दी। इसके बाद शहर कोतवाली में शिकायत की।

2016 में डीजे लेकर गांव में गया था युवक
ल़ड़की ने पुलिस को बताया कि 2016 के अगस्त महीने में सोहेल उर्फ सनी गांव में शिव डोला में डीजे लेकर आया था। उसने लड़की से बातचीत करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसने अपना नाम सनी बताया था। इसके बाद, शादी का झांसा देकर आरोपी ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। जब लड़की ने बातचीत बंद कर दी, तो आरोपी सोशल मीडिया पर उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म (धारा 376,376(2)(एन)), गालीगलौज (294), मारपीट (323), जान से मारने की धमकी (506) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 और 5 में केस दर्ज किया गया है। नए अध्यादेश की धारा 3 में धर्म छिपाकर दुष्कर्म करना, धारा 5 के तहत 1 से 5 साल तक सजा और 25 हजार रुपए या इससे ज्यादा के जुर्माने का प्रावधान है।

नए अध्यादेश का पहला केस
बड़वानी के ASP आरडी प्रजापति के मुताबिक, लड़की की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रविवार रात को जीरो पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। नए अध्यादेश के तहत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने के मामले दर्ज होते हैं। नए अध्यादेश के तहत यह पहला केस दर्ज किया गया है।

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