सीएम ने लॉन्च किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल:अब ग्रुप सी-डी पदों के लिए कॉमन टेस्ट, 3 साल वैधतासरकारी विभागों में ग्रुप-सी व डी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल लाॅन्च किया। इस पर युवाओं को पोर्टल पर सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक बार ही शुल्क जमा करना होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रु. फीस होगी।
12 जनवरी से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। जो छात्र इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वे भी इस पोर्टल पर प्रोविजनल पंजीकरण कर सकेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को एक आईडी जारी होगी। इससे वह शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के मुताबिक आवेदन कर सकता है।
इसके बाद ग्रुप-सी व डी के पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ओर से अलग-अलग कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) ली जाएगी। इसकी वैधता तीन साल होगी। ग्रुप डी के पदों पर चयन सीईटी की मैरिट के आधार पर होगा, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड व अनुभव के अंक भी शामिल होंगे।
वहीं, ग्रुप सी के पदों के मामले में उम्मीदवारों को सीईटी के अलावा विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत मिलने वाली वेटेज ग्रुप-डी के लिए अधिकतम 10% और ग्रुप-सी के लिए अधिकतम 5% होगी।
परिवार पहचान पत्र से होगा लिंक
पोर्टल को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ जोड़ा जाएगा। पीपीपी बनवाना जरूरी है। फार्म भरते समय उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों का विवरण स्वत: उपलब्ध हो जाएगा। पोर्टल पर परिवार के विवरण को अपडेट करने की सुविधा होगी। योग्यता के साथ-साथ अनुभव सहित सभी तरह के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे।
इसलिए लिया निर्णय: भर्ती में खर्च व समय ज्यादा लगता था
आयोग चाहे 50 पद के लिए भर्ती निकाले या 50 हजार के लिए, आवेदनों की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाती थी। इनकी छंटनी व परीक्षा में काफी खर्च आता था। समय भी ज्यादा लगता था। अब साल में एक बार कॉमन पात्रता परीक्षा के बाद अगले तीन सालों तक ग्रुप-सी और डी की नौकरियों के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
किसी भी विभाग या बोर्ड-निगम द्वारा जब नौकरियों के लिए आयोग को लिखा जाएगा तो आयोग इसी पोर्टल पर नौकरियों की जानकारी पब्लिक करेगा। संबंधित युवा उस पर क्लिक करके सीधे आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आयोग आवेदन करने वालों को नौकरियों की संख्या के हिसाब से मैरिट के आधार पर आमंत्रित करेगा।
5 साल रहकर बन सकेंगे हरियाणा के स्थाई निवासी
जो लोग पिछले 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं, उन्हें हरियाणा के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पहले 15 साल की शर्त थी। जिन लोगों के हरियाणा में रहने की अवधि 5 साल से कम है, उनके लिए टेंपरेरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
अब कर्मचारियों को एनओसी की जरूरत नहीं
सरकारी कर्मचारियों को खुद को अपग्रेड करने या दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अब विभाग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। उसे केवल विभाग को इसकी सूचना देनी होगी।