योजना:पीएफ का लाभ लेने के लिए सॉफ्टवेयर से कर सकेंगे पंजीकरणकर्मचारियों की सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने तैयार किया ABRY सॉफ्टवेयर
पीएफ का लाभ लेने के लिए कर्मियों को अब कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक से दूसरी मेज पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ABRY सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। जिससे लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नए कर्मचारियों को पीएफ का लाभ लेने के लिए विभाग की ओर से तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
विभाग के इस कदम से कर्मचारियों को कार्यालय के चक्कर लगाने का झंझट खत्म हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है। इसके माध्यम से नए कर्मचारी जॉइनिंग के दो साल तक पीएफ नहीं काटे जाने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यह सुविधा एम्प्लॉयर या कंपनी के पहले से दिए गए नियोक्ता में एबीआरवाई का ऑप्शन जोड़ कर दी गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के अनुसार अभी तक ऐसा होता है कि सभी कर्मचारियों को सैलरी से और नियोक्ता अंश मिलाकर कुल 24 प्रतिशत अंक पीएफ व पेंशन खाते में जमा करने के लिए काटा जाता है। यानी एक तिहाई सैलरी जितना रुपए कर्मचारी के पीएफ और पेंशन खाते में काट कर जमा होते हैं।
नियोक्ता पोर्टल पर किए गए बदलाव|अधिकारियों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इस बारे में नियोक्ता पोर्टल पर भी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। इनका लाभ लेने के लिए चरण बहुत सरल बनाए गए। नियोक्ता लाभ लेने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वह लाभ लेने के मापदंडों को पूरा करता हो।
अक्टूबर 2020 के बाद जॉइन किया तो पूरी सैलरी के हकदार
सरकार की ओर से चलाई गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यदि एक अक्टूबर 2020 के बाद योजना में आने वाली किसी भी कंपनी या फिर फैक्ट्री में नई जॉइनिंग होती है तो उसका पीएफ नहीं काटा जाएगा। उसे पूरी सैलरी मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोरोना काल में हुई बेरोजगारी की भरपाई पूरी सैलरी देकर कर्मचारियों को की जा सके।
यह है पूरी प्रक्रिया
एम्प्लायर पोर्टल पर लॉग इन करें, एब्रे ऑप्शन में स्थापना को रजिस्टर करें, संदर्भित मॅास घोषित करना है, मालिकाना रिपोर्ट भरी हो यह तय करें, लाभ लेने के लिए संबंधी प्रमाण पत्र स्वीकार करें, नए लाभार्थियों को ABRYऑप्शन के द्वारा रजिस्टर करना है, ईसी आर बनाकर अपलोड करें, आपका लाभ प्राप्त किया चालान तैयार है।