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निकिता तोमर हत्याकांड:हत्यारोपी रेहान की जमानत याचिका कोर्ट खारिज

निकिता तोमर हत्याकांड:हत्यारोपी रेहान की जमानत याचिका कोर्ट खारिज; अब हाईकोर्ट में करेंगे अपील, रेकी करने में शामिल थारेहान, तौसीफ के साथ मिलकर निकिता की रेकी कर रहा था
हत्या वाले दिन वह साथ था और गाड़ी भी वही ड्राइव कर रहा था
हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने कार चालक एवं आरोपी रेहान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब बचाव पक्ष के वकील पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।

बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने रेहान की जमानत के लिए 4 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 दिसंबर को कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी और दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि हत्याकांड में रेहान का मकसद हत्या करना नजर नहीं आता।

पुलिस ने उसके पास से कोई बरामदगी भी नहीं की है। उसका मकसद हत्याकांड में शामिल होना नहीं था। जबकि पीड़ित पक्ष के वकील एवं निकिता के मामा एदल सिंह रावत ने कोर्ट से कहा कि CCTV फुटेज में रेहान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यदि उसका मकसद हत्या करने में शामिल होना नहीं था तो वह निकिता को बचाने का प्रयास करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि मुख्य आरोपी तौसीफ के साथ रेहान लगातार निकिता की रेकी करनें में शामिल था। वह तौसीफ के साथ 18 अक्टूबर, 22, 24 और फिर हत्याकांड के दिन 26 अक्टूबर को भी साथ रहा। ऐसे में ये कहना कि उसका मकसद हत्या में शामिल होना नहीं था, बेबुनियाद है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रेहान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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