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हरियाणा को मिला 11वां नगर निगम; कृषि उपभोक्ताओं और कृषि उद्योगों पर लागू नहीं होगा टैक्स

कैबिनेट की बैठक:हरियाणा को मिला 11वां नगर निगम; कृषि उपभोक्ताओं और कृषि उद्योगों पर लागू नहीं होगा टैक्समीटिंग में 37 एजेंडा रखे गए और इनमें कई मुख्य एजेंडा पर मुहर लगाई गई
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मीटिंग में 37 एजेंडा रखे गए और इनमें कई मुख्य एजेंडा पर मुहर लगाई गई।

मीटिंग में लिए गए ये अहम फैसले

मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी।
नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई। नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर मुहर लगाई गई। इस फैसले के बाद 25 फीसदी SMO के पद भरे जा सकेंगे।
बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
हरियाणा योग आयोग के गठन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
पंचायतों के लिए बिजली पर 2% पंचायत टैक्स लगाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे।
कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह पंचायत टैक्स लागू नहीं होगा।
ग्रुप-सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी। इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी।
आवास नीति-2013 में संशोधन।
आवास नीति-2013 में संशोधन।
न्यूनतम भूमि सीमा, परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वाणिज्यिक घटक व पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन।
परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 से 30 एकड़ तक बढ़ाई गई। न्यूनतम भूमि सीमा 5 से कम करके 4 एकड़।
इसके अलावा बैठक में पलवल स्थित 750 वर्ग गज क्षेत्र की भूमि के हस्तांतरण के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में यह भूमि कलेक्टर रेट के 50 प्रतिशत की दर से पलवल धर्मशाला की पंजाबी सभा को विस्तार के लिए दी जानी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त, 2017 को घोषणा की थी कि भूमि का 750 वर्ग गज का एक टुकड़ा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पलवल की पंजाबी सभा को आवंटित किया जाएगा।

उसी संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक के अनुमोदन के बाद मौजूदा धर्मशाला के विस्तार के लिए 67,50,000 रुपए की कीमत पर उक्त भूमि को हस्तांतरित किया जाएगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक समिति के सदस्य और राजस्व विभाग के वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में शामिल रहे।

मंत्रिमण्डल की बैठक में, नगर परिषद, अम्बाला सदर की 61 कनाल और 13 मरला भूमि गांव चांदपुरा, जिला अंबाला में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु 44 लाख रुपये प्रति एकड़ के मौजूदा कलेक्टर रेट तथा 120 रुपये प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ आयुष विभाग को हस्तांतरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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