कोरोना में लापरवाह सेलिब्रिटीज:सुरेश रैना और अन्य सेलेब्रिटीज समेत 34 पर केस, मुंबई के पब में देर रात तक पार्टी कर रहे थेमुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब में पुलिस ने सोमवार रात करीब ढाई बजे छापा मारा। क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 27 सेलिब्रिटीज और 7 स्टाफ के खिलाफ IPC की धारा-188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्लब में कई सेलेब्रिटीज मौजूद थे।
जानकारी के मुताबिक, जेडब्ल्यू मैरियट स्थित ड्रैगन फ्लाई क्लब पर डीसीपी जैन, पीआई यादव (गोडवी पुलिस स्टेशन) की टीम ने छापा मारा। राज्य में अभी भी लॉकडाउन के नियम जारी हैं। इसके तहत रात में 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित है। पार्टी में 19 लोग दिल्ली से आए थे। अन्य लोग पंजाब और दक्षिण मुंबई के रहने वाले थे। इनमें से ज्यादातर ने शराब पी रखी थी।
जानकारी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा, सुजैन खान (ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ) वहां मौजूद थीं। पुलिस सूत्रों ने बताया एक बड़ा गायक छापे के दौरान पीछे के गेट से फरार हो गया। इसमें बादशाह का नाम सामने आ रहा है।
क्या है धारा 188, जिसके तहत रैना समेत कई पर दर्ज हुआ केस
लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। 1897 के महामारी कानून (Epidemic Act) के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार/ कानून के निर्देशों/नियमों को तोड़ता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आपके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। अगर आपको सरकार द्वारा जारी उन निर्देशों की जानकारी है, फिर भी आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।