दूसरे राज्य में धान बेचने का मामला:यूपी का धान हरियाणा में बेचने के मामले में जवाब देने केंद्र ने हाईकोर्ट से समय मांगाकरनाल के डीसी ने दिए थे यूपी के किसान को फसल नहीं बेचने के आदेश
उत्तर प्रदेश के किसान को हरियाणा के करनाल में फसल बेचने की अनुमति न दिए जाने के मामले पर बुधवार को केंद्र सरकार के वकील ने समय दिए जाने की मांग की। इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर 28 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय की है। इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र व पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
हाईकोर्ट ने याची को संशोधित याचिका दायर कर केंद्र, पंजाब सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को प्रतिवादी बनाए जाने की छूट दी थी। याचिका में करनाल के डीसी के आदेशों को खारिज करने की मांग की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों को करनाल जिले में अपनी फसल बेचने से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
याचिका में कहा गया कि देश में नए कृषि कानून लागू हो चुके हैं। इसके तहत किसान देश में कहीं भी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। उसे यूपी से हरियाणा में धान बेचने से नहीं रोका जा सकता। यूपी का किसान 4 ट्रालियों में 650 क्विंटल धान घरौंडा मंडी में ले आया था, लेकिन उसे बेचने नहीं दिया गया। अधिकारियों ने कहा था कि डीसी ने बेचने पर रोक लगा रखी है। नए कानून के मद्देनजर इस आदेश को खारिज किया जाए।