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बैंक की तरह वाहन के रजिस्ट्रेशन में भी दर्ज होगा नॉमिनी का नाम, मालिकाना हक

बैंक की तरह वाहन के रजिस्ट्रेशन में भी दर्ज होगा नॉमिनी का नाम, मालिकाना हक ट्रांसफर करने में होगी सहूलियतसेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में सड़क परिवहन मंत्रालय कर रहा बदलाव, 2021 में मिलने लगेगी सुविधा
अभी तक यह सुविधा केवल बैंक को सरकारी योजना बीमा योजना तक ही सीमित थीवाहनों के मालिकाना हक का ट्रांसफर कराना अब आसान हो जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव करने जा रहा है। मंत्रालय ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है, जिसमें परिवार सदस्य या नॉमिनी इसके योग्य होंगे। नई व्यवस्था से वाहनों की आरसी का ट्रांसफर आसान होगा। मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में ड्राफ्ट जारी किया गया है।

वर्ष 2021 में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। परिवहन मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता ने बताया कि इसमें संशोधन के लिए जनता और सभी हित धारकों से सुझाव भी मांगे हैं। नए नियम के तहत मालिक वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के वक्त किसी भी नॉमिनी के नाम भर सकेंगे। नॉमिनी के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए भी नाम जुड़वाया जा सकता है।

यह सुविधा भी मंत्रालय दे रहा है। ऑनलाइन नॉमिनी का नाम भी जोड़ा जा सकेगा। यह बड़ा सुधार है, जो कई दिक्कतों को दूर करेगा। अभी तक यह सुविधा केवल बैंक को सरकारी योजना बीमा योजना तक ही सीमित थी। अब वाहन आरसी ट्रांसफर करने में भी मिलेगी।

मौजूदा में ऑनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया बोझिल
मौजूदा समय में मोटर व्हीकल्स ऑनरशिप की ट्रांसफर पॉलिसी की प्रक्रिया पूरे देश में अलग-अलग है। यह प्रक्रिया काफी जटिल है। वाहन मालिक की मौत के बाद परिवार के सदस्यों को तीन माह के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर करानी होती है। ऐसा प्रावधान मौजूदा समय में है। गाड़ी के मालिकाना हक के लिए कई चक्कर अथॉरिटी के लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन ट्रांसफर के लिए कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। अब नए नियम में वाहन मालिक की मौत के बाद नॉमिनी के नाम वाहन ट्रांसफर होने में मदद मिलेगी।

ऑनलाइन अप्लाई से ही ट्रांसफर हो जाएगा वाहन
नई व्यवस्था के तहत अगर नॉमिनी का नाम पहले ही तय होगा तो वाहन उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब की जिसके नाम वाहन रजिस्टर्ड है अाैर अगर उसकी मौत हो जाती है इससे ऑनरशिप का ट्रांसफर नॉमिनी का नाम होगा। नॉमिनी जहां रहता है। वहां की अथॉरिटी को अपने नाम की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर जानकारी देनी होगी।

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