विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल:विवाह पंजीकरण के लिए अब बनवाना होगा परिवार पहचान पत्रविवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है और दोनों योजनाओं को एक-दूसरे जोड़ा गया है ताकि परिवार पहचान पत्र अपडेट कराया जा सके। विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल भी शुरु कर दिया है।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विवाह पंजीकरण, परिवार पहचान पत्र और जन्म -मत्यु पंजीकरण को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उमाशंकर ने बताया कि सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है, जहां पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र की आईडी देना जरूरी है ताकि परिवार पहचान अपडेट हो सकें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान पत्र कार्य में तेजी लाने का काम करें।
20 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश
डीसी ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ नगर पार्षदों व पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि परिवार पहचान पत्र बनवाने का कार्य शीघ्र पूरा करवाएं।
उन्होंने बताया कि जिला में अभी भी एक लाख 25 हजार परिवार पहचान पत्र बनने शेष रहते हैं, यह कार्य 20 दिसंबर तक पूरा करना है। उन्होंने सीएससी संचालकों को निर्देश दिए कि वे उनको जो जगह दी गई है, उसी जगह पर अपना सेंटर चलाना सुनिश्चित करें।
इसके अलावा सीएससी पर सेवाओं के साथ-साथ रेट लिस्ट भी जरूर चस्पा करें ताकि वहां पर आने वाले नागरिकों को फीस का पता चल सके। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए सीएससी पर आए तो उससे परिवार पहचान पत्र जरूर मांगे।
इसी प्रकार से राजस्व विभाग भी लोगों के कार्य करने के दौरान परिवार पहचान पत्र जरूर देखें। इस दौरान एडीसी राहुल नरवाल, एसडीएम महेश कुमार, डीआईओ पंकज बजाज, जिला योजना अधिकारी डॉ. भागीरथ कौशिक व उप सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
डीसी जयबीर सिंह आर्य ने दिए जरूरी निर्देश
इस दौरान उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने एनआईसी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिला के सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य करें। परिवार पहचान बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला में करीब 700 सीएससी सेंटरों पर ऑन लाइन सेवाएं देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार विवाह पंजीकरण के दौरान परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य करें।