लव जिहाद पर कानून:हरियाणा सरकार ने भी शुरू की प्रक्रिया; मंत्री विज का ट्वीट- तीन सदस्यीय कमेटी कर रही कानूनों का अध्ययनपहले चरण में दूसरे राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ बने कानूनों का अध्ययन किया जा रहा हैउत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रक्रिया संचालन में आ गई है। पहले चरण में दूसरे राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ बने कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि प्रदेश सरकार अपने कानून का फॉर्मेट बना सके।
इस संदर्भ में गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी इस समय दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रही है और विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कमेटी में गृह सचिव आईएएस टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी आईपीएस नवदीप सिंह विर्क एवं एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल हैं।
गौरतलब है कि योगी कैबिनेट ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इसी कदम की तारीफ करते हुए मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
मंत्री विज ने एक ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर यूपी सरकार की वाहवाही की। मंत्री विज ने ट्वीट लिखा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा।