पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला:ओम प्रकाश चौटाला की तेजा खेड़ा स्थित प्रॉपर्टी से सील नहीं हटेगी ईडी की अपील मंजूरओम प्रकाश चौटाला की तेजा खेड़ा स्थित पुश्तैनी प्रॉपर्टी से सील हटाने के अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील सोमवार को हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। हाईकोर्ट के 17 नवंबर को जारी निर्देशों के बाद ट्रिब्यूनल ने मामले पर दोबारा फैसला सुनाते हुए सील हटाने के निर्देश दिए थे।
बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के दो पोतों अथवा अभय चौटाला के बेटों की शादी के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तेजा खेड़ा स्थित पुश्तैनी प्रॉपर्टी से सील हटाने के निर्देश दिए थे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर कर रोक लगाने की मांग की गई।
ईडी की तरफ से सीनियर वकील अरविंद मोदगिल ने कहा कि यदि प्रॉपर्टी से सील हटा दी जाती है तो फिर कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा एक्ट में प्रावधान है कि सील की गई प्रॉपर्टी का आरोपी किसी भी ढंग से लाभ नहीं ले सकता।
ऐसे में यदि शादी के लिए प्रॉपर्टी से सील हटा दी जाती है तो फिर सील का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ईडी की तरफ से कहा गया कि 50 फ़ीसदी प्रॉपर्टी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर है जबकि 50 फ़ीसदी प्रॉपर्टी अभय चौटाला के नाम है। अभय की प्रॉपर्टी को सील नहीं किया गया है।