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प्रदूषण का स्तर खतरनाक:छह दिन में पॉल्यूशन फैलाने वाले लोगों पर लगाया 86 लाख रुपए का जुर्माना,

प्रदूषण का स्तर खतरनाक:छह दिन में पॉल्यूशन फैलाने वाले लोगों पर लगाया 86 लाख रुपए का जुर्माना, हवा फिर भी जहरीलीएयर क्वालिटी इंडेक्स 325 के पार, सबसे अधिक 53 लाख रुपए वाहनों के चालान कर वसूले गए
दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। गत 15 अक्टूबर से ग्रेप (ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। 19 अक्टूबर से 25 सितंबर तक छह दिन में 86 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जिनमें से सबसे अधिक वाहनों पर जुर्माना किया गया है। छह दिन में 99 वाहनों के नो एंट्री में घुसने पर 51 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। जबकि पॉल्यूशन फैलाने वाले 130 वाहनों का चालान कर 1.90 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। जबकि सीएंडी वेस्ट से उड़ने वाली धूल, कूड़ा जलाने व सड़क टूटने को लेकर, इंडस्ट्रीयल वेस्ट व बायोमास जलाने को लेकर करीब 21 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।

गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 19 अक्टूबर को 302 दर्ज किया गया था, वहीं 27 अक्टूबर को 320 रहा। ऐसे में लगातार जुर्माना वसूली, स्वीपिंग मशीन से सफाई किए जाने और ग्रेप लागू किए जाने के बाद भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है।

इसके अलावा खासकर दिन में पॉल्यूशन का स्तर सबसे अधिक बढ़ रहा है। दोपहर 12 बजे सबसे अधिक इंडेक्स दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स सेक्टर 51 में 445 तक दर्ज किया गया, जो बेहद खराब स्थिति में रहा। जबकि विकास सदन स्थित पॉल्यूशन मापक पर 265 एक्यूआई रहा। जबकि ग्वालपहाड़ी में 313 व मानेसर में 269 एक्यूआई रहा।

कुल 1274 पर किया निरीक्षण, 1279 स्थानों पर मिला ग्रेप उल्लंघ

भी विभागों के अधिकारियों द्वारा पिछले छह दिन में 1234 स्थानों का निरीक्षण किया गया। कुल 166 लोगों व फर्म को पॉल्यूशन को लेकर नोटिस दिए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक बायोमास जलाने को लेकर 138 नोटिस दिए गए हैं। जबकि चार नोटिस इंडस्ट्री को दिए गए हैं। वहीं आठ-आठ नोटिस कूड़ा जलाने व सीएंडडी वेस्ट को लेकर दिए गए हैं। पांच नोटिस सीएंडडी डम्पिंग को लेकर दिए गए हैं।

कौन सी एक्टिविटी पर कितना जुर्माना| डस्ट सीएंडडी एक्टिविटी के 34 डिफाल्टरों पर 607000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रोड क्षतिग्रस्त होने पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीएंडडी वेस्ट डम्पिंग पर 30 हजार रुपए, कूड़ा डम्पिंग पर 15500, इंडस्ट्रीयल डम्पिंग पर 41 हजार, बायोमास जलाने को लेकर 4.22 लाख रुपए, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन फैलाने पर 1.59 लाख रुपए जुर्माना, 620 वाहनों पर 7.09 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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