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हरियाणा सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण के अपने ऑर्डिनेंस को वापस लेगी

हरियाणा सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण के अपने ऑर्डिनेंस को वापस लेगी। सरकार अब इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आएगी। सत्र 3 नवंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। मनोहर कैबिनेट की जुलाई में हुई मीटिंग में नौकरियों में आरक्षण को लेकर ऑर्डिनेंस लाया गया था। इसे राज्यपाल के पास भी भेजा। लेकिन ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।

ऐसे में शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ऑन लाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया गया। जिसमें 40 साल से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा अविवाहिता, सैनिकों और अर्द्ध सैनिकों की पत्नियों को तबादला नीति में 10 अंक अलग से देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा पानी से संबंधित फैसले लेने के लिए वाटर अथॉरिटी बनाने का फैसला लिया गया है।

ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसे लागू होगा 10 अंकों का संशोधन

कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के लिए अध्यापक स्थानांतरण नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। ट्रांसफर ड्राइव के बाद, नवविवाहिता, तलाकशुदा महिला कर्मचारियों को अनुरोध पर खाली पदों पर पंसदीदा स्थान दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें अगले स्थानांतरण अभियान में भाग लेना होगा और उन्हें उस समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध उनके तीन विकल्पों में से किसी एक में समायोजित किया जाएगा।

संशोधन के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिला शिक्षक, राज्य के बाहर काम करने वाले सेवारत सैनिक और अर्धसैनिक बलों के शिक्षक पति या पत्नी को मौका मिलेगा। इस कैटेगिरी शिक्षकों को ट्रांसफर में 10 अंक दिए जाएंगे। कैंसर मरीजों और कमजोर करने वाले रोगों के लिए एम्स (हरियाणा में इसकी शाखाओं समेत), पीजीआई रोहतक, पीजीआई खानपुर कलां, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, पीजीआई चंडीगढ़ या विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही वैध होगा। मेवात काडर को छोड़कर बाकि हरियाणा के अध्यापक मेवात जिले में भी अपनी पोस्टिंग चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।मनोहर कैबिनेट की अहम फैसले:निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को नौकरी का ऑर्डिनेंस वापस होगा, सरकार विधानसभा में लाएगी बिल, स्थानांतरण नीति में संशोधन को भी मंजूरीसत्र 3 नवंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है
शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव

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