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पक्षियों से राफेल की सुरक्षा को लेकर निगम अलर्ट,20 किलोमीटर दूर होगा मृत पशुओं को उठाने के टेंडर

पक्षियों से राफेल की सुरक्षा को लेकर निगम अलर्ट, हड्‌डा रोड़ी का स्थान वायुसेना स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर होगा मृत पशुओं को उठाने के टेंडर में निगम ने पहली बार रखी नई शर्त, पहले देवी नगर के पास होता था हडि्डयों का भंडारणराफेल आने के बाद अब नगर निगम पक्षियों को लेकर भी अलर्ट हाे गया है। निगम ने शहर से मृत पशुओं को उठाने के लिए जो टेंडर निकाला है उसमें पहली बार एक नई शर्त रखी है। मृत पशुओं को डालने और उनकी खाल व हड्डी का भंडारण करने के लिए बनाया जाने वाला स्थान वायुसेना स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। वह भी निगम की हद से बाहर, ताकि निगम एरिया व वायुसेना स्टेशन के आसपास गिद्ध व अन्य पक्षी न मंडरा सकें। आमंत्रित टेंडर की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर रखी गई है।

डीसी-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सितंबर में वायुसेना स्टेशन के 10 किलोमीटर एरिया में बचा हुआ खाना और किसी प्रकार का मीट खुले में गिराने पर पाबंदी लगाई थी, ताकि उस पर पक्षी मंडराए नहीं। अब नगर निगम कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने मृत पशुओं का जो टेंडर निकाला है, उसमें काम करने के लिए दूरी निर्धारित की है। इससे पहले मृत पशुओं के टेंडर में शहर से बाहर का प्रावधान तो था, लेकिन दूरी का नहीं। यही वजह थी कि निगम ऑफिस से मात्र 4 किलोमीटर दूर देवी नगर के पास ही मृत पशुओं की खाल और उनकी हड्डियों का भंडारण किया जाता रहा है।

पॉल्यूशन बोर्ड के नियमों की पालना करनी होगी

ठेकेदार को नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत जैव कूड़ा प्रबंधन 2016 में प्रावधानों, बाइलाज, केंद्रीय व राज्य पॉल्यूशन बोर्ड व विभिन्न न्यायालयों की समय-समय पर जारी आदेशों व हिदायतों की पालना करनी होगी। ठेकेदार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों की पालना करनी होगी। कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने शर्त में स्पष्ट रूप में कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के 16 सितंबर 2020 को दिए आदेशों की पालना करनी होगी।

यह शर्तें भी टेंडर में

ठेकेदार को मृत पशुओं को ढककर ले जाना होगा। उसे मृत जानवरों की डालने की जगह पर प्रबंध करना होगा कि वहां गिद्द, कौए, ब्लैक काइट, कुत्ते आदि न मंडराएं। इसके लिए उस स्थान को दुर्गंध रहित रखना होगा, ताकि आसपास रहने वालों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

दो घंटे में उठाना होगा

नगर निगम एरिया में अगर किसी जानवर की मौत हो जाती है तो ठेकेदार को उसे दो घंटे में वहां से उठाना होगा। इसके लिए उसे अपना मोबाइल 24 घंटे खुला रखना होगा। अगर निगम में आई शिकायत का रजिस्टर पर इंद्राज नहीं किया गया तो निगम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर ठेकेदार ने समय पर मृत पशु काे नहीं उठाया तो दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

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