अब चुनावों में ऑड-ईवन:पंचायती चुनावों में लागू होगा फाॅर्मूला, माॅनसून सत्र में आएगा बिल, 3400 गांवों में हाेंगी महिला सरपंच कानूनी राय के बाद प्रेजिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया प्रस्तावपंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के लिए ऑड-ईवन फार्मूला लागू किया जाएगा। ऐसे में अबकी बार प्रदेश की करीब 6800 ग्राम पंचायतों में से 3400 में महिला सरपंच चुनी जाएंगी। इतना ही नहीं पंचायत समितियों और जिला परिषद में भी महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी होगी।
फिलहाल एलआर की सिफारिश को मानते हुए राज्य सरकार ने इसका ड्रॉफ्ट प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया है। प्रदेश के सभी गांवों को यूनिक-आईडी नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। इससे ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने में दिक्कत नहीं होगी। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में पढ़ी लिखी पंचायतों को लेकर कानून बनाकर लागू किया था।
डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जनवरी-फरवरी 2021 में प्रस्तावित हैं। अबकी बार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू होगा, ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है। एलआर की सिफारिश के अनुसार महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के मामले को प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया है।
विधानसभा सत्र में आएगा विधेयक : पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक अगस्त-सितंबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, आंध प्रदेश सहित देश के 20 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण पहले ही मिला हुआ है। जबकि ऑड-ईवन फार्मूले पर आरक्षण लागू करने वाला हरियाणा, देश का पहला राज्य होगा। राज्यपाल के माध्यम से ही राष्ट्रपति तक यह केस जाएगा।
50 फीसदी होगी लिमिट : सरकार द्वारा बनाए गए ड्रॉफ्ट में तय किया है कि पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके मध्येनजर ही ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने का फैसला हुआ। फिलहाल हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला है, लेकिन जबकि मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों में भी 43 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है।
पंचायत समिति और जिला परिषद में भी यही फाॅर्मूला रहेगा
ऑड- ईवन फार्मूला न केवल ग्राम पंचायतों में लागू होगा, बल्कि इसे पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनावों में भी लागू किया गया जाएगा। यानी इनके चुनावों में भी प्रदेश की महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। फार्मूले के अनुसार अब हर पांच वर्ष में रोटेशन आधार पर यह आरक्षण मिलेगा। अबकी बार के चुनावों में अगर ऑड नंबर वाली पंचायतों व वार्डों में महिला प्रतिनिधि चुनी जाती हैं तो फिर पांच वर्षों बाद ईवन नंबर पर महिला प्रतिनिधि होंगी। राज्य में 21 जिलों में जिला परिषद हैं। गौरतलब है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जनवरी-फरवरी 2021 में होने हैं।