लॉकडाउन के दौरान करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद आज से देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां फिर से खुल गए हैं.
इनमें नये नियमों के तहत प्रवेश के लिए टोकन प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं होंगी. वहीं मंदिरों में प्रसाद का वितरण नहीं होगा. देश में 1 जून से अनलॉक 1 शुरु हो गया है. जबकि लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू है.
महामारी के कारण पिछले दो महीने से बंद जिले के सभी धार्मिक स्थल, शोरूम, मॉल, होटल व रेस्टोरेंट आदि खुल जाने के बाद बाजार ki रौनक लौट आयेगी। इसको लेकर तमाम जगहों की साफ सफाई की गयी। मंदिरों और प्रतिष्ठानों को सेनिटाइज किया गया। इस दौरान मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश कराया जाना है जिनमें कोविड 19 बीमारी के लक्षण ना हो। वहीं मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ा जाएगा। बताया कि हर हाल में सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। मास्क के बगैर किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल को सेनेटाइज करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट में खाने में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। जारी किए गए निर्देश में धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने सहित अन्य कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। रेस्टोरेंट व मॉल में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना होगा। बताते चलें कि लॉकडौन के बाद से ही इन जगहों पर ताले लटके थे।
अब आपके होटल ,रेस्टोरेंट्स ya dharmic sthalo pe जाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा. सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं.
रेस्टोरेंट्स के लिए diye gaye Guidelines ke mutabik-
सीसीटीवी वर्किंग मोड में होने चाहिए.
बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए.
बिना फेस मास्क के रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
रेस्टोरेंट में इंतजार करते वक्त बीच बीच में हाथ धोते रहना होगा.
हाथ गंदे नहीं हों तब भी खाना खाने से पहले हाथों को धोएं.
रेस्टोरेंट के स्टाफ को हाथ और मुंह ढककर काम करना होगा.
रेस्टोरेंट में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं जाने की सलाह.
रेस्टोरेंट के कर्मचारियों में उम्रदराज स्टाफ को फ्रंटलाइन में नहीं रख सकते.
शेफ हो, वेटर हों या अन्य कर्मचारी हों, सभी को नियमों का पालन करना होगा.
रेस्टोरेंट के एयरकंडीशनर्स को सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से चलाना होगा.
रेस्टोरेंट जाने वालों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा.
ग्राहक के जाने के बाद वो जिस सीट पर बैठा था, उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए.
डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है.
रेस्टोरेंट को पूरा भरने की मंजूरी नहीं है. रेस्टोरेंट की सिर्फ 50 फीसदी सीटों को ही भरा जा सकेगा.
रेस्टोरेंट के मेन्यू को डिस्पोजेबल फॉर्म में रखना होगा, यानी समय-समय पर इसको रिपीट नहीं किया जा सकेगा.
धर्मस्थलों के संबंध में diye gaye guidelines ke mutabik-
-परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।
-पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सभी आगंतुकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए।
-परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकान, स्टॉल या कैफेटेरिया आदि पर भी पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।
-सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए परिसरों में लोगों के लाइन में खड़े होने के निशान अंकित किए जाएं।
-प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
-कतारों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहेंगे।
-प्रतिरूप, मूर्तियों व पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभाएं व मंडली आदि निषिद्ध रहेंगी।
-धार्मिक स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव की अनमुति नहीं होगी। श्रद्धालु एवं पुजारी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे।
-संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए केवल रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत या गाने बजाए जा सकेंगे। समूह में एकत्र होकर गायन की अनमुति नहीं होगी।
-श्रद्धालु अपने फेस कवर, मास्क या ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे।