कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है ..दो महीने से ज्यादा वक्त के लॉकडाउन के बाद आज से देश के नए सुबह की शुरुआत होने वाली है. हालांकि नियमों से छूट के बाद भी सावधानी बरतनी है क्योंकि ये छूट आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए दी गई है. जान को बचाने के साथ जहान को भी चलाने के लिए अनलॉक वन की शुरुआत हो गई है. 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगी. अन्य जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का काम सरकार करेगी. एक जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे. इसके लिए किसी पास या मंजूरी लोगों को नहीं लेनी होगी. अनलॉक-1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आठ जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक जून से राज्य के भीतर या राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही या सामानों के परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.
इसके अलावा आठ जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. दिशा-निर्देश मे कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद अगले चरण में खोला जाएगा. इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला होगा. नया दिशा-निर्देश ऐसे दिन आया है जब देश में संक्रमण और मृतकों के रिकॉर्ड मामले आए.
आज रेलवे 200 ट्रेनें चलाएगा जिससे करीब डेढ़ लाख पैसेंजर सफर कर सकेंगे. इन ट्रेनों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है.
दो महीने से एक जगह पर फंसे लोग राज्य में कहीं भी आ-जा सकेंगे. एक से दूसरे राज्य में भी जाने की अनुमति होगी. इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी. लेकिन राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो संक्रमण के खतरे देखते हुए फैसला ले सकें.
लॉकडाउन में कई राज्यों ने अपने बॉर्डर को सील कर दिए थे. केंद्र सरकार ने राज्यों को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं लेकिन शर्तों के साथ. अगर राज्य को लगता है कि बॉर्डर सील करना जरूरी है तो वो बॉर्डर बंद रख सकते हैं.
कुछ राज्यों में आज से बसे चलेंगी हालांकि इसके लिए राज्यों को नियम तय करने का अधिकार है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना संकट की देश में स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल आदि खोलने पर फैसला लेगी. तीसरे चरण में ही ये भी फैसला होगा कि पब्लिक गैदरिंग वाले फंक्शन यानी पार्टी, रैली, खेल आदि को खोला जाए या नहीं.
लॉकडाउन 5 में भी लॉकडाउन 4 की ही तरह कंटेनमेंट जोन को किसी भी तरह की छूट नहीं रहेगी. यानी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दुकानें या आवागमन की छूट रहेगी. इसमें नियम कायदे लॉकडाउन 4 वाले ही चलेंगे.
यात्री ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलु उड़ान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यात्रियों को देश विदेश लाने ले जाने के लिए सभी विशेष इंतजाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व के नियम का ही पालन होगा.
इसके अलावा 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों को घर में रहने के निर्देश हैं. जरूरी स्वास्थ्य चेकअप और सेवाओं के लिए उन्हें घर से निकलने की इजाजत होगी लेकिन पूरी सावधानियों के साथ. सार्वजनिक जगहों पर थूकने की मनाही होगी. अनलॉक वन में जो लोग भी बाहर निकलेंगे उन्हें अपना फेस कवर करना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जरूरी होगा.